इस स्कीम से बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए, आप भी उठाइए ऐसे लाभ

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Business Desk

केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं. आज हम जिस योजना के बारे में चर्चा करेंगे वह गरीब और निम्न वर्ग के छात्रों के लिए होगी जिन्हें इस योजना के तहत सरकार द्वारा पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और उत्तर प्रदेश के छात्र इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.

4,000 रुपये प्रति माह

यह एक जनकल्याणकारी योजना है. इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों को 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं. यह योजना एक जनकल्याणकारी योजना है. जिन बच्चों के पास पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता नहीं है और जिनके माता-पिता उन्हें पढ़ाने में असमर्थ हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें सरकार की ओर से 4000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे.

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पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और छात्र की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.
  • स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो, माता तलाकशुदा हो या परिवार द्वारा त्याग दी गई हो.
  • ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके माता-पिता किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं.
  • इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जो बेघर और बेसहारा हैं.
  • स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जो बाल तस्करी, बाल विवाह या बाल श्रम या बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त हो चुके हों.
  • प्राकृतिक आपदा से पीड़ित बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
  • इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जो विकलांग हैं, लापता हैं या घर से भाग गए हैं.
  • इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को मिलेगा जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक जेल में निरुद्ध है.
  • एचआईवी या एड्स से प्रभावित बच्चों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा.
  • स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ ऐसे बच्चों को भी दिया जाएगा जिनके माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं.
  • इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जो फुटपाथ पर जीवन यापन कर रहे हैं.

स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावकों की आय सीमा भी तय की गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले माता-पिता की वार्षिक आय 72,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 96,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. यदि बच्चे के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति में परिवार की वार्षिक या अधिकतम आय सीमा का नियम लागू नहीं होगा.

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक संस्थान का प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाना होगा और वहां आवेदन पत्र जमा करना होगा.

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