नई दिल्ली EPFO New Rule: अगर आप ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। बता दें EPFO ने मेंबर्स के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है। अगर आपके पीएफ खाते में कोई भी नॉमिनी नहीं है तो आपको काफी सारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए ईपीएफ खाताधारक का नॉमिनी होना बेहद जरुरी है।
अगर पीएफ खाताधारक ने नॉमिनी नहीं बनया है तो उसके खाते में जा पैसा आसानी से उस शख्स को मिल जाता है, जिसे खाताधारक देना चाहता था। ईपीएफ खाते के लिए ईपीएफओ एक से ज्यादा नॉमिनी बनाने की सुविधा देता है। यानि कि एक ईपीएफओं मेंबर अपनी पत्नी के साथ में ही बेटे और बेटियों को भी नॉमिनी बना सकता है।
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बता दें पीएफ में नॉमिनी ऑनलाइन तरीके से बनाया जा सकता है। ई-नॉमिनेशन पीएफ खाताधारक और उसके परिवार को पीएफ बेनिफिट दिलाने में सहायक होता है। यदि किसी भी पीएफ सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा लाभ मामले में ऑनलाइन दावा तभी कर सकते हैें जब ई-नॉमिनेंशन हो।
परिवारों की सदस्या ही होगी नॉमिनी
पीएफ खाताधारक सिर्फ अपने परिवारिर सदस्यों को नॉमिनी बना सकते हैं। यदि किसी शख्स का परिवार नहीं हैं तो किसी दूसरे शख्स को नॉमिनी बना सकता है। किसी दूसरे नॉमिनी बनाने के बाद यदि परिवार का पता है तो गैर परिजन का नॉमिनेंशन रद्द किया जाता है।
क्या एक से ज्यादा नॉमिनी हो सकते हैं?
पीएफ खाताधारक अपने एक से ज्यादा नॉमिनी भी घोषित कर सकता है एक से ज्यादा नॉमिनी होने पर ज्यादा नॉमिनेंशन डिटेल्स देनी होती है और इस बात को स्पष्ट बताया गया है कि किस नॉमिनी को कितनी रकम मिलेगी।
ई-नॉमिनेशन नहीं तो होगी ये समस्या
EPFO ने ई-नॉमिनेंशन जरुरी कर दिया है। यदि कोई खाताधारक ई-नॉमिनेंशन नहीं करता है तो वह अपने पीएफ खाता का बैलेंस और पासबुक नहीं देख सकता है। E-nomination के लिए अकाउंड होल्डर्स का UAN का एक्टिव होना और मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होना जरुरी है।