नई दिल्ली। सरकार 1 फरवरी को बजट (Budget 2024) पेश करने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024 करने वाली है। इस बजट में महिलाओं और किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है। टैक्सपेयर्स को भी सरकार से टैक्स में राहत की उम्मीद है।
1 फरवरी को होने वाले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व्यक्तिगत आयकर पर कुछ राहत दें सकती हैं। क्या आपको पता है कि इस बार बजट में आयकर की बेसिक छूट की लिमिट को ढाई लाख से बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये किया जा सकता है? यहां जानिए बजट की योजनाओं की खास बातें!
पिछले 10 साल से कोई बदलाव नहीं
वित्त मंत्री की तरफ से प्रस्तुत किए जा रहे बजट में बड़ा बदलाव है कि आयकर की बेसिक छूट की लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये किया जा सकता है। यह बदलाव पिछले 10 सालों में पहली बार हो रहा है।
सेक्शन 80सी की बढ़ती मांग
आयकर के सेक्शन 80सी के तहत अभी तक 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती रही है। कुछ संगठनों ने इस लिमिट को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की मांग की है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव
इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये से 70,000 रुपये या एक लाख रुपये तक करने की मांग की जा रही है। यदि यह बदलाव होता है, तो छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ा फायदा होगा।
न्यू टैक्स रजिम में बेसिक छूट
न्यू टैक्स रजिम के तहत, बेसिक छूट की लिमिट को 50,000 रुपये के इजाफे के साथ 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है।
सैलरी टैक्स मुक्ति: 8 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं!
टैक्स रिजीम में किए जा रहे बदलाव के तहत, 8 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह नया कदम लेकर सरकार की तरफ से नौकरीपेशाओं को आराम की सांस लेने का मौका मिल सकता है।
सेक्शन 80D: मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन बढ़ाई जाए!
टैक्सपेयर्स की मांग पर ध्यान देते हुए, सरकार की तरफ से सेक्शन 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन लिमिट को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जा सकता है। वर्तमान में यह लिमिट 25 हजार रुपये है, जो कि अगले बजट में बढ़ सकती है। सीनियर सिटीजन्स के लिए इसे 50 से 75 हजार रुपये करने की भी संभावना है।