नई दिल्ली EPFO UPDATE: अगर आप ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास हो सकती है। बता दें इस समय एक्चुअल सैलरी पर अधिक पेंशन पाने के लिए सब्सक्राइबर्स ने आवेदन किया है अभी अधिकतर कर्मचारी की पेंशन का कैलकुलेशन ईपीएस की 15 हजार रुपये की सीमा पर होता है। ऐसा ईपीएस के तहत होता है। सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अधिक पेंशन के लिए आवेदन किया है। उनके अप्लीकेशन की जांच EPFO के फील्ड अफसर्स करेंगे। कर्मचारी और नियोक्ता की तरफ से सबमिट किया गया है। अप्लीकेशन सहीं पाए जाने के बाद उसे अप्रूव कर दिया जाएगा।
ऐसे होगा पेंशन का कैलकुलेटर
ऐसे लोग जो कि 1 सितंबर से पहले रिटायर हो गए हैं। उनकी पेंशन का कैलकुलेशन रिटायरमेंट से पहले ही 12 महीनों की एवरेज मंथली सैलरी के बेस पर होगा। जो कर्मचारी इस तारीख के बाद रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन का कैलकुलेशन रिटायरमेंट से पहले के 60 महीनों के दौरान मंथली सैलरी आधार होगा। अभी इसे कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है।
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इस तारीख तक करें आवेदन
सुप्रीम कोर्ड ने नवंबर 2022 के अपने आदेश में EPFO को कर्मचारी को अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने का एक मौका देने का आदेश दिया था। इसके लिए आलेदन करने की आखिरी तारीख 26 जून कर दी है। इससे पहले 3 मई थी। इसे बढ़ाकर 26 जून कर दिया गया है। कर्मचारियों को इसके लिए आवेदन करना होगा। नियोक्ता इस आवेदन को अप्रूव करेगा। उसके बाद EPFO के फील्ड अफसर इसकी जांच करेंगे। वे EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर लोड किए गए डेटा और डॉक्यूमेंट की भी जांच करेंगे। आवेदन मिलने के 20 दिन के भीतर उन्हें ये जांच पूरी करनी होगी।
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इसको कौन कर सकता है आवेदन
कर्मचारी जो कि 1 सितंबर 2014 से पहले EPFO और EPS के सब्सक्राइबर्स थे और अब भी नौकरी कर रहे हैं लेकिन ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने का मौका गवां बैठे थे। वे अभी आवेदन कर सकते हैं जो कर्मचारी इस तारीख से पहले रिटायर कर गए थे और अधिक पेंशन के लिए आवेदन किया था। उनको अपनी जानकारी वैलिडेट करना होगा।
अगर आपकी पहले से सैलरी 1500 रुपये की सीमा की जगह अपनी एक्चुअल सैलरी पर पेंन पाना चाहते हैं तो आपको ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल के द्वारा इसके लिए आवेदन करना होगा। अभी पेंशन के कैलकुलेशन के लिए सैलरी की 15 हजार रुपये की सीमा का इस्तेमाल होता है। आपके नियोक्ता के योगदान में से 1250 रुपये ईपीएफ में जाता है।
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ईपीएफ में सैलरी से 8.33 फीसदी की दर से पेंशन की राशि कटती है इससे आपकी पेशन बढ़ जाएगी। इसके साथ में नियोक्ता का 1.16 फीसदी योगदान भी ईपीएस में जाएगा। बाकी 2.15 फीसदी का EPF में कटेगा।
यदि आप ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने के बाद किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप पुराने आवेदन को डिलीट कर दोबारा उसे सबमिट कर सकते हैं। जबकि आपके नियोक्ता ने इसे वैलिडेट कर दिया है तो आप दोबारा अप्लीकेशन नहीं सबमिट कर पाएंगे।