नई दिल्ली PM Awas Yojana: अगर आप पीएम किसान स्कीम का लाभ उठा रहे हैं तो या फिर इस स्कीम का लाभ उठाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही खास हो सकती हैं। आपको बता दें इस समय पीएम आवास स्कीम के नियमों में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। नए नियम के तहत सरकार ने पीएम आवास स्कीम में बांटे जा रहे घरों को लेकर संशोधन किया गया है। जिन घरों को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्लीज टू लीज कराकर बांटा जा रहा था। ये लोग अगर आने वाले समय में एग्रीमेंट कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे।
सरकार के नए नियम के अनुसार, सरकार अब पहले 5 सालों तक ये गौर करेगी कि लोग इन घरों में रहते हैं या फिर नहीं। अगर आप इन घरों में रह रहें हैं तो एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील कर दिया जाएगा। नहीं तो नियम के मुताबिक विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को खत्म कर देगा। इसके साथ ही आपको आपकी रकम भी वापस नहीं होगी। यानि कि कुल मिलाकर अब इसमें होने वाली धांधली बंद हो जाएगी।
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इसके साथ ही बता दें कि अब नियम और शर्तों के अनुसार, शहरी पीएम आवास स्कीम के तहत बनाएं गए फ्लैट मुफ्त होल्ड नहीं होंगे। इसका अर्थ है कि अब 5 साल के बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा। सरकार ने ये नियम इसलिए लागू किा है कि लोग पीएम आवास स्कीम का घर लेकर किराएं पर उठा देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा।
दूसरे नियमों को भी जान लें
पीएम आवास स्कीम के नियम के मुताबिक यदि किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो उसकी संपत्त परिवार के लोगों को ही लीज पर ट्रांसफर कर दी जाती है। सरकार KDA और किसी दूसरे परिवार के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। इस समझौते के तहत आवंटयों को 5 साल तक घरोंमें रहना होगा। इसके बाद ही सरकार घर को आपके नाम करेगी।
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फटाफट जानें पीएम आवास स्कीम की डिटेल
इस स्कीम में उन लोगों की आर्थिक रुप से मदद की जाती है जिनके पास जमीन तो हैं लेकिन वह अपना घर नहीं बना पा रहे हैं इस स्कीम का लाभ विधवां, अनुसूचित जाति और जनजाति वाले लोगों को मिलता है। इन घरों में बिजली पानी और शौचालय आदि की सुविधाएं आदि मिलती हैं।