नई दिल्ली ITR Login: इनकम टैक्स भरना देश के सभी सैलरीड लोगों के लिए अनिवार्य हैं ऐसे में टैक्स भुगतान करने वाले लोगों के लिए काफी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें टैक्स की भुगतान करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी। वहीं अब ये तारीख निकल चुकी है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं।
इसके लिए लोगों को एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा। बता दें जिन लोगों ने इस फाइनेंशियल ईयर अपनी कमाई के बारे में नहीं बताया है तो लोग अपनी लेट फीस देकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बहराल इसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तारीख तय की गई है।
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टैक्स भुगतान करने की सीमा खत्म होने के बाद कर सकते हैं फाइल
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इनकम टैक्स फाइल की आखिरी तारीख निकलने के बाद भी लोग अपने इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। ये टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2023 तक अपने रिटर्न भर सकते हैं। वहीं ऐसी टैक्स पर सैलरीड लोग जिनकी हर साल 5 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम है तो उनको 5 हजार रुपये तक की लेट फीस लगेगी। इसके अलावा जिन लोगों की 5 लाख रुपये से कम इनकम है वह 1000 रुपये का जुर्माना भरकर ITR फाइल कर सकते हैं।
सालाना 5 लाख रुपये कम की इनकम पर ITR फाइल क्यों करें?
अगर टक्सेबल इनकम 5 लाख से कम की है तो इनकम टैक्स कानून छूट की परमीशन देता है। बहराल टैक्सपेयर्स को संबंधित धाराओं के तहत छूट का दावा करने के लिए अपना ITR फाइल करना होगा। वहीं बिना किसी जुर्माने के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। ऐसे में अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से भी कम है तो कोई शख्स 1000 रुपये का जुर्माना भरकर दिसंबर तक ITR फाइल कर सकता है।
सरकार ने दिए टैक्स स्लैब
अगर आप लेट फीस के साथ में इनकम टैक्स फाइल करने के लिए जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपको कौन सा टैक्स रिजीम चुनना है। फिलहाल नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से अलग-अलग टैक्स स्लैब के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है।