Vehicle Scrap Policy: देश में नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है और इसके साथ ही कई नए नियम भी इस वित्त वर्ष के शुरुआत से लागू हो गए हैं। सरकार ने वाहनों और ट्रैफिक से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए हैं। इन नियमों को 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। ऐसा में अगर आपके पास भी कोई नई या पुरानी गाड़ी मौजूद है या आपकी योजना एक नई गाड़ी खरीदने की है। तो आपको इन नए नियमों के बारे में पता होना चाहिए। इस नए वित्त वर्ष के शुरू होने के साथ ही कारों की कीमत तो बढ़ ही गई हैं। वहीं यातायात नियमों को भी पहले से कड़ा कर दिया गया है।
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15 साल पुराने वाहनों को किया जाएगा डिस्पोज
नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने के साथ ही भारत सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी को लागू कर दिया है। इसके तहत 15 साल पुराने वाहनों को डिस्पोज करने की बात कही गई है। इस पॉलिसी को निजी और सरकारी दोनों वाहनों पर लागू किया गया है। इसके तहत 15 साल पुराने वाहनों को डिस्पोज करने के साथ ही पंजीकरण भी रद्द करने का नियम है। अगर आपके पास भी 15 साल पुराना वाहन है तो आप इसे सरकारी पंजीकृत कबाड़ केंद्र में ले जा सकते हैं और उसे नष्ट करा सकते हैं।
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गाड़ियों की कीमत में होगी बढ़ोतरी
वहीं अगर आप अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी को नष्ट कराते हैं। तो आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा। जिसकी मदद से नई कार खरीदते समय आपको सब्सिडी और पंजीकरण राशि पर विशेष छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से सामान्य मुद्रास्फीति के दबाव और RDE मानदंडों के कारण कई वाहन निर्माता कंपनी अपनी गाड़ियों की बढ़ोतरी कर रही हैं।
मारुति सुजुकी, होंडा कार, मर्सिडीज-बेंज, टाटा मोटर्स समेत कई कार कंपनीयां अपनी कारों की कीमत में बढ़ोतरी कर रही हैं। नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने के साथ ही ट्रैफिक नियमों में भी बदलाव हुआ है। दिल्ली-NCR में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल भी हो सकती है।