नई दिल्ली: Toll Tax: नितिन गडकरी ने हाइवे पर चलने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सरकार ने टोल टैक्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें गाइडलाइन के माध्यम से एक लिस्ट शेयर की गई है, जिसमें बताया गया है कि किन लोगों को टोल टैक्स देना होगा और किन लोगों को छूट दी गई है।
इसे भी पढ़ें- OnePlus को सीधी टक्कर देने आया Realme का नया स्मार्टफोन, दमदार बैटरी के साथ दाम भी कम
आपको बता दें कि सड़कों पर चलने के लिए टोल टैक्स हर किसी को देना होता है। अब नई गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि अब गाड़ी मालिकों या गाड़ी चलाने वालों को टोल टैक्स से छूट मिलेगी।
टोल टैक्स के बारे में
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में पहली बार टोल टैक्स की शुरुआत 1956 में हुई थी। नेशनल या स्टेट हाईवे एक्सप्रेस वे पर चलने के लिए वाहन चालकों से यह टैक्स वसूला जाता है। वहीं टोल टैक्स से जुड़ी सारी जानकरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की तरफ से जारी की जाती हैं।
वहीं 2008 के नियम 11 के मुताबिक, कुछ वाहन मालिकों को टोल टैक्स देने में छूट दी जाती है। सरकार की तरफ लिस्ट भी जारी की गई है, जिन लोगों को टोल टैक्स में छूट मिलेगी।
इसे भी पढ़ें- Jio से सस्ता प्लान लाया BSNL, पाएं 150 दिन की वैलिडिटी के साथ सबकुछ मुफ्त, आज ही कराएं रिचार्ज
देखें लिस्ट
भारत के राष्ट्रपति
भारत के प्रधान मंत्री
भारत के मुख्य न्यायाधीश
भारत के उपराष्ट्रपति
राज्य के राज्यपाल
संघ के कैबिनेट मंत्री
सुप्रीम कोर्ट के जज
लोक सभा के अध्यक्ष
संघ राज्य मंत्री
संघ के मुख्यमंत्री
पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाला चीफ ऑफ स्टाफ
किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष
एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
किसी राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष
एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
भारत सरकार के सचिव
राज्यों की परिषद
संसद सदस्य आर्मी कमांडर ,वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
संबंधित राज्य के भीतर एक राज्य सरकार के मुख्य सचिव
किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य
राजकीय यात्रा पर विदेशी गणमान्य व्यक्ति