नई दिल्ली UP Kisan Karj Mafi Yojana: केंद्र सरकार राज्य सरकारें किसानों को आर्थिक रुप से सक्षम बनाने के लिए काफी सारी महत्वकाँक्षी योजनाएं चला रही है। इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने से किसानों को काफी लाभ हो रहा है। इसी में सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम यूपी किसान कर्ज माफ़ी योजना (Uttar Pradesh Kisan Karj Mafi Yojana) भी शामिल है। इस योजना को किसान ऋण मोचन योजना भी कहा जाता है। इस स्कीम के तहत तकरीबन 86 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार उन किसानों को लाभ दे रही है कि जिन्होंने अपनी फसल के लिए सरकार से लोन लिया था।
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ये योजना उत्तर प्रदेश की सरकार की एक कल्याणकारी स्कीम है। जो कि खासतौर पर किसानों के लिए ही शुरु की गई है। इस स्कीम के तहत जिन किसानों ने अपनी फसल के लिए सरकार से लोन लिया था। उन किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है। जिससे किसानों का बोझ काफी हद तक कम होगा। इस स्कीम के तहत जिन किसानों ने 2 लाख रुपये या फिर उससे कम लोनव लिया है वह इस कर्ज माफी स्कीम के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं।
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UP Kisan Karj Mafi Yojana के लिए पात्रता
UP Kisan Karj Mafi Yojana के लिए किसान को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
इस योनजा का लाभ वे किसान ले सकते हैं जिन्होंने 1 लाख से कम का कर्ज लिया है।
इस स्कीम का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2016 के बाद लोन लिया है।
इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
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UP Kisan Karj Mafi Yojana के लिए जरुरी दस्तावेज
आधार कार्ड
जमीन के कागज की फोटो कॉपी
बैंक डिटेल
निवास प्रमाण पत्र
UP Kisan Karj Mafi Yojana के लिए कैसे आवेदन करें
अगर आप इस स्कीम में तय की गई पात्रता को तय करते हैं और आप UP Kisan Karj Mafi Yojana के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।