नई दिल्लीः अगर आपका पीएफ खाता ओपन है तो फिर यह खबर बहुत ही कीमती साबित होने जा रही है। अगर कहीं प्राइवेट और सरकारी संस्था में नौकरी करते हुए आपका पीएफ कट रहा है तो फिर यह खबर बहुत ही कीमती साबित होने जा रही है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है।
सरकार ने अब पीएफ कर्मचारियों के लिए एक ऐसा नियम बना दिया है, जिससे झटका लगना तय माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने अब पीएफ से संबंदित नियमों में एक बड़ा बदलाव कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को थोड़ा झटका तो जरूर लगा है। सरकार द्वारा बदले गए नए नियमों को जानना आपके लिए जरूरी होगा, जिससे किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
- जानिए क्या हुए बड़े बदले
आम बजट में पीएफ कर्मचारियों के लिए हैरान करने वाला नियम बना दिया है, जिसेस करोड़ों लोगों को बड़ा झटका लगा है। ईपीएफओ से जुड़े लोगों को अकाउंट ओपन करवाएं हुए अगर पांच साल पूरे नहीं हुए हैं और वह अपने अकाउंट से पैसा निकालता है, तो उसे अब टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी।
आगामी पांच साल बाद निकासी करने पर टीडीएस नहीं दिया जाएगा। पांच साल से पहले पीएफ अकाउंट से निकाली गई पूरी राशि पर टीडीएस काटने का नियम बना दिया गया है। यही नहीं साल में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा का पीएफ कंट्रीब्यूशन टैक्स के दायरे में कर दिया गया है।
वहीं, बजट में टीडीएस को लेकर एक अहम परिवर्तन कर दिया गया है। अगर आप अपने पीएफ खाते से 1 अप्रैल 2023 के बाद पैसा निकालेंगे तो अब आपको 30 प्रतिशत के स्थान पर 20 फीसदी ही टीडीएस देना जरूरी होगा। इसके बाद भले ही आपका खाता पैन कार्ड से लिंक्ड हो या नहीं। आप 1 अप्रैल 2023 से पहले EPF से निकासी करते है, तो आपको पहले की तरह ही TDS देने की जरूरतो होगी।
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- जानिए कितने साल बाद नहीं लगेगा टीडीएस
अब नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई पीएफ कर्मचारी पांच साल के अंदर पैसों की निकासी करता है तो उसे टीडीए भरने की जरूरत होगी। इसके बाद 5 साल के बाद पैसे निकालने पर कोई टीडीएस नहीं दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मतुाबिक, टीडीएस के लिए 10,000 रुपये की सीमा को हटाने का फैसला लिया गया है।
- जानिए कैसे समझे नियम
जानकारी के लिए बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञ बलवंत जैन ने बताया कि अगर पैन आधार से लिंक नहीं है तो पीएफ या ईपीएफ खाता खोलने के पांच साल से पहले निकासी होने पर पीएफ निकासी पर कर देने की जरूरत होगी।
अगर पीएफ खाता, खाताधारक के पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो निकासी राशि पर कोई टीडीएस नहीं देना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार पीएफ कर्मचारियों के लिए नए-नए ऐलान करती रहती है, जिससे हर किसी के चेहरे पर काफी रौनक देखने को मिलती है। सरकार ने कुछ दिन पहले पीएफ कर्मचारियों को ब्याज का पैसा देकर खुश करने का काम किया है। सरकार ने इस बार वित्तीय साल 8.1 प्रतिशत ब्याज का पैसा खाते में ट्रांसफर करने का काम किया था। इससे कर्मचारियों को बंपर फायदा देखने को मिला था।