नई दिल्लीः इस बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। जो बीएड और बीएसटीसी कर रहें उमीदवार के लिऐ काफ़ी अच्छी खबर है। आप को बता दे की राजस्थान के करीब एक लाख बेरोजगारों को राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत दी है, अब BSTC, B.ED के अंतिम वर्ष के छात्र REET की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। वहीं बाड़मेर भाजपा के युवा नेता, बाड़मेर पीजी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य नरपतराज मूढ़ ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर BSTC, B.ED के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा में शामिल करने की मांग भी की थी।
आज इस मांग पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट लेवल तीन को लेकर एक बड़ा आदेश सुनाया है, इस आदेश के बाद बीएड और बीएसटीसी के अंतिम वर्ष के उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट, 2022 पास कर चुके बीएड और बीएसटीसी के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को राहत देते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 में इनके आवेदन पत्र स्वीकार करने के आदेश दिए हैं। दरअसल रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा पास करनी होगी।
इस मामले को लेकर पूर्व में अभ्यर्थियों ने कई बार सीएम अशोक गहलोत से ये मांग भी की थी। लेकिन आज कोर्ट ने भी अपना फरमान जारी कर दिया है। वहीं अभ्यर्थियों ने एक ओर मांग की थी कि BSTC, B.ED के अंतिम वर्ष के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जुलाई में आयोजित रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और NCTE की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं, अगस्त 2023 तक उनकी डिग्री पूरी हो जाएगी।
इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब तलब किया है।जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश प्रदीप चौधरी व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 16 फरवरी को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 48 हजार पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी वांछित योग्यताएं होनी चाहिए।
वहीं याचिका में यह भी बताया गया हैं। कि पूर्व में आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में भी प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शेक्षणिक योग्यता पूरी होने का प्रावधान किया गया था।इसलिए चयन बोर्ड को भी इस भर्ती के लिए भी आवेदन की अंतिम तिथि के बजाए परीक्षा आयोजित करने की तिथि तक शैक्षणिक योग्यता पूरी होने का प्रावधान करना चाहिए था. याचिकाकर्ता तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से पूर्व बीएड और बीएसटीसी की योग्यता पूरी कर लेंगे।
आपको बता दे कि भाजपा नेता नरपतराज मूंढ ने एक लाख बेरोजगारों को न्याय देने की CM गहलोत से मांग की थी कि राज्य में BSTC, B.ED अंतिम वर्ष में अध्ययनरत ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जिनकी संख्या एक लाख से भी ज्यादा है।उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि “मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि प्रदेश के लाखों योग्य बेरोजगारों को मौका देकर उनके और उनके परिवारों के साथ न्याय करें।”