नई दिल्ली: Income Tax News: सरकार ने 2023 का बजट पेश करने से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की तरफ से आईटीआर के नियमों (ITR Rules) में बड़ा बदलाव किया गया है। इस नियम के मुताबिक अब कुछ खास लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने इसे लेकर घोषणा की।
वित्त मंत्रालय की तरफ किया ट्वीट
वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि अब से 75 साल से ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा, जिनके पास आय का साधन सिर्फ पेंशन या फिर बैंक से मिलने वाला ब्याज है। यानी ऐसे लोगों को आईटीआर (ITR) नहीं फाइल करना होगा। वित्त मंत्रालय ने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी।
जानिए किस एक्ट के तहत दिया जा रहा है ये फायदा
सरकार ने जानकारी दी कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा Section 194P को जोड़ा गया है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को यह फायदा दिया जा रहा है। यानी अब वरिष्ठ नागरिक नए सेक्शन के तहत आईटीआर फाइल नहीं करेंगे।
CBDT की तरफ से मिली जानकारी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी (CBDT) ने जानकारी दी कि इसे लेकर अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। इसके आलावा Rule 31, Rule 31A, Form 16 और 24Q में भी जरूर संशोधन किए गए हैं और यह सेक्टर ऑपरेशनलाइज़्ड किया जा चुका है।
कई वादे किए पूरे
टैक्स का फायदा लेने के लिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की आखिरी तारीख को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 कर दी गई है। देखा जाए तो आयकर अधिनियम नगरिकों को कई तरह की छूट देता हैं, जिससे इनकम टैक्स भरने वालों को काफी फायदा मिलता है। सरकार ने 2018 के बजट में कई अहम् फैसले लिए थे, जिसके बाद लोगों को काफी फायदा हुआ था।