नई दिल्ली: Income tax department. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समय-समय पर ऐसे जरुरी अपेडट के बारे में जानकारी लाता रहता है, जो हर किसी के लिए जरुरी होते हैं। वही हाल ही में आईटी विभाग ने बड़ी जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा हैं जो फटाफट जो़ड़ लें, जिससे की भारी परेशानी ना हो और बिना रोक-टोक से काम कर सकें हैं।
इनकम टैक्स विभाग ने बताया गया है कि 1 अप्रैल से कई पैन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा यानी कि आपको 31 मार्च तक आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। अगर आप 1 अप्रैल से इस पैन कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आयकर विभाग आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है।
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वही आप को बता दें कि मौजूदा समय में पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1000 हजार रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा तो आप कोई भी फाइनेंसियल काम को नहीं कर पाएगें। आईटी विभाग ऐसे जरुरी कदम कालाधन का प्रयोग ना और कोई फ्रॉड केेस के देखते हुए लिए है।
आपको बता दें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से लेट फीस वसूल रहा है। आयकर विभाग की तरफ से बताया गया है कि जो लोग आयकर अधिनियम, 1961 के मुताबिक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। उनके पैन कार्ड 1 अप्रैल से अवैध हो जाएंगे। ऐसे में फटाफट अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का काम करें, जिससे कोई आप को परेशानी ना हो।
इस आसान तरीके से पैन कार्ड को करें लिंक
- सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाए।
- इसके बाद यहां आप दिए गए पैन कार्ड को आधार नंबर के लिंक पर क्लिक करें हैं।
- इसके बाद आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। जैसे खुद का नाम और जन्म दिनांक।
- वेरीफाई करने के लिए कैप्चा कोड डाल दें।
- इसके बाद आपको “Link Aadhaar” लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- इस तरह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।