Government News: हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के विधुर और अविवाहित पुरुषों के लिए एक योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 40 से 45 साल की उम्र के विधुर और अविवाहित पुरुषों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए विदुर की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम और अविवाहित पुरुषों की आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
विधुर और अविवाहित पेंशन
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अविवाहित पुरुषों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि ऐसे लोग अपने जीवन यापन के लिए किसी और पर निर्भर न रहें। इस योजना के तहत 40 वर्ष से अधिक उम्र के विधुर और 45 वर्ष से अधिक उम्र के अविवाहित पुरुष पात्र हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के लाभार्थी 60 साल की उम्र के बाद वृद्धावस्था सम्मान का भी लाभ उठा सकते हैं.
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं।इस योजना का लाभ लेने के लिए विधवा होने की स्थिति में पत्नी के पास मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी था।
जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के लिए पात्रता
इस योजना की पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार की ओर से साफ शब्दों में निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी पेंशन लेने वाला कुंवारा या विधुर सरकार को बिना बताए शादी करता है और फिर भी पेंशन का लाभ लेता रहता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. तलाकशुदा लोग और लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोग इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।
ऐसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस आपको अपने पहचान पत्र में अविवाहित या विधवा दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको ऑटो मोड से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी. परिवार आईडी में अविवाहित या विधवा का पंजीकरण कराने के लिए आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र से संपर्क करना होगा। इसके बाद आपकी पेंशन ऑटो मोड में शुरू होने से पहले आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और सब कुछ सही होने पर आपको मानसिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।