नई दिल्ली:Salary Tax Saving Plan 2024. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के खत्म होने में अब कुछ ज्यादा दिन नहीं रह गए है। ऐसे लोग कई लोग हैं, जो टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश कर पैसे की सेविंग करना चाहते हैं, जिससे आप अपने सैलरी में से कोई भी टैक्स नहीं देना चाहते हैं। तो आप इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ऐसी कई तरीके अपना सकते हैं। जिसके बारे में हम यहां पर बताने वाले है।
आज के समय में कौन नहीं चाहता हैं कि, अपने लिए कोई खास पैसों कि सेविंग कर लाभ उठा सकें तो यहां पर ऐसी खास जानकारी जो आप के लिए जानना जरुरी है, अगर आप ने यहां पर इन तरीकों को अपना लिया तो अपने सैलरी में एक रुपया भी नहीं टैक्स के तौर पर देनदारी होगी।
हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
दरअसल कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते मिलते है, जिससे आवास के खर्च को कम करने के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है, जानकारी के लिए आप को बता दें कि यह पूरी तरह से टैक्स से छूट दी गई है, जो कर्मचारी के किराए को कवर करता है, सरकार के नियम के अनुसार यदि सैलरीन में HRA जुड़ा है तो इसका प्रूफ इनकम टैक्स को देकर टैक्स से छूट मिल सकती है।
लीव ट्रेवेल अलाउंस
ट्रेवेल कॉस्ट को कम करने के लिए कर्मचारियों को लीव ट्रेवेल अलाउंस (LTA) मिलता है, जिससे कोई जर्नी करने पर छूट पाना चाहते हैं, तो इस क्लेम करने के लिए यात्रा से जुड़े दस्तावेज को प्रोवाइड कर यह छूट पा सकते हैं।
फूड कूपन करें टैक्स क्लेम
दरअसल नियोक्ता कंपनी अपने कर्मचारियों को फूड वाउचर के माध्यम से फूड की पेशकश करते हैं, जिससे डेली के तौर पर 50 रुपये के फूड पर सालाना 26,400 रुपये की टैक्स कटौती क्लेम कर सकते हैं।
इन तरीकों से सेव करें टैक्स सेव
- ईपीएफ खाते में कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान टैक्स छूट मिलती है, जिससे यहां पर जमा पैसे के ब्याज को भी टैक्स छूट के तहत रखा गया है। यहां पर सालना के तौर पर 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
- कई कंपनी में कर्मचारी को कॉल और इंटरनेट यूज पर मोबाइल बिल भी टैक्स छूट के तहत आती है।
- कई कंपनियों में कंपनियां कर्मचारियों के पेट्रोल या डीजल खर्च भी टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
- इसके अलावा एजुकेशन अलाउंस, गिफ्ट वाउचर, बुक एंड मैगजीन, यूनिफॉर्म अलाउंस पर छूट का दावा किया जा सकता है।