नई दिल्लीः देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को जमकर फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने जानकारी देने के लिए समय विस्तार की मांग कर रही याचिका को खारिज कर दिया है।
पांच सदस्यीय बेंच का कहना है कि एसबीआई मंगलवार तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का निर्देश दिया है। हालांकि, इससे पहले फरवरी में कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाने का फैसला लिया था। अब अदालत ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि एसबीआई को अपनी वेबसाइट पर शुक्रवार शाम 5 बजे तक जानकारियां प्रकाशित करनी होगी। बैंक की ओर से सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को बड़ा जानकारी दी है।
सीनियर एडवोकेट ने दी बड़ी जानकारी
बैंक की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि बैं को जानकारी जुटाने के लिए और समय की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए मामले की संवेदनशीलता का भी उदाहरण दिया है। इसके साथ ही पूरी प्रकिया का नाम नहीं लेने की बात कही।
उन्होंने बताया कि डोनर जानकारी को बैंक की तय शाखाओं में सील बंद लिफाफे में रखने का काम किया जाता है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई पर भी बड़े सवाल उठाए। चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कह रहे हैं कि जानकारी को सीलबंद लिफाफे में रखा गया और मुंबई ब्रांच में जमा कराया गया है।
हमारे निर्देश जानकारियों का मिलान करने क लिए नहीं थे। हम चाहते हैं कि एसबीआई दानदातों की जानकारी सामने रखे। आप आदेश का पालन करने में विलंब क्यों कर रहे हैं।
शीर्ष अदालत ने एसबीआई को लगाई फटकार
इसके साथ ही 30 जून तक समय मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बीते 26 दिनों में अपने क्या कदम उठाए हैं। आपके आवेदन पर इसपर कुछ नहीं कहा गया है। बेंच में शामिल जस्टिस खन्ना ने कहा कि सभी जानकारियां सीलबंद लिफाफों में हैं।
आपको केवल लिफाफों को खोलना है और जानकारी भी साझा करनी है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई को देने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था।