नई दिल्ली Ration Card Holders: अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो ये खबर खास आपके लिए हो सकती है। केद्र सरकार ने राशन कार्डधारकों के लिए काफी बड़ी खबर जारी की है। बता दें राशन कार्ड सरेंडर करने की आखिरी तारीख खत्म होने वाली है। इसके बाद जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय डीलरों और लाभार्थियों के पास जाकर कार्डधारकों को सत्यापन किया जाएगा। अगर जांच में अपात्र पाएं जाते हैं उनके खिलाफ सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
बता दें राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए जिला प्रशासन ने 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था। वहीं जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन की तरफ से राशन कार्ड सरेंडर करने का जो समय दिया गया था, उसमें काफी कम लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर किया है।
बहराल सभी प्रखंडों से उसका आंकड़ा जिला कार्यालय को नहीं मिला है। दो से चार दिनों में सभी प्रखंडों से आंकडों के मिलने के बाद प्रशासन कार्रवाई शुरु करेगा। जिला प्रशासन ने लाभार्थियों के अपडेट करने के बाद ऐसे परिवार जैसे कि अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं वह लाभ उठा रहे हैं। उनको 31 दिसंबर कर राशन कार्ड को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था।
वहीं जिला प्रशासन ने सभी पीडीएस को मृत और घर छोड़कर जा चुके राशन कार्डधारकों की लिस्ट को देने के लिए कहा था, जो कि अपग्रेड भी हो गए हैं। लेकिन अभी तक सभी डीलरों ने इसकी पूरी जानकारी नहीं दी है।
जिला पदाधिकारी प्रदीप भगत ने कहा कि क्षेत्र के इनसेप्शन के समय किसी जरिए से सूचना के समय इसकी कंप्लेन के बाद डीलर का लाइसेंस बिना पूछे रद्द किया जा सकता है। वहीं वसूली होने पर 12 फीसदी ब्याज के साथ में जुर्माना लिया जाएगा।
राशन कार्ड के अपात्र लोगों के लिए नियम
- वहीं परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी या फिर गैरसरकारी आदि में हो।
- वहीं परिवार से कोई भी सदस्य इनकम टैक्स भरता हो।
- 5 एकड़ से ज्यदा की जमीन होने पर वह अपात्र माना जाएगा।
- परिवार के किसी भी सदस्य के पास चार पहिया व्हीकल भी होना चाहिए।
- परिवार का कोई भी सदस्य सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड उद्यम का संचालन हो।
- अगर रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वाशिंग मशीन आदि हो।
- किसी कमरे में पक्की दीवारें तथा छत के साथ में तीन कमरों का मकान होने पर अपात्र है।
- कार्ड धारक पास कृषि उपकरण होने पर लाभ नहीं दिया जाएगा।