नई दिल्ली Income Tax Return: जैसे लोगों को इनकम बढ रही हैं वैसे ही लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पडता है। सरकार इन लोगों की इनकम के लिए टैक्स स्लैब बनाएं हैं जिनके आधार पर टैक्स लगाया जाता है। इसके साथ ही देश में दो टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करना होता है। इसमें पहला पुराना टैक्स रिजीम है और दूसा नया टैक्स रिजीम है। दोनों ही टैक्स रिजीम अपनी-अपनी खासियतों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में लोगों को कुछ जरुरी बातों पर गौर करना होगा, जिससे कि आने वाले साल आईटीआर फाइल में कोई नुकसान न हो सके।
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इतनी इनकम वालों को नहीं देना होगा टैक्स
आपको बता दें बजट 2023 में देश के फाइनेंश मिनिस्टर निर्माला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए ऐलान किया था। कि देश में अब नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। ऐसे में जिन लोगों की इनकम 7 लाख रुपये है वह लोग यदि नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उन लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना है।
पुराने टैक्स रिजीम के लाभ
वहीं जिन लोगों की इनकम 7 लाख रुपये से अधिक है और वह टैक्स बचाने की सोच रहे हैं तो वह लोग पुराने टैक्स रिजीम का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल पुराने टैक्स रिजीम से सेविंग, मेडिकल, डोनेशन, होम लोन आदि पर टैक्स सेव कर सकते हैं। ऐसे में ये टैक्स को तय करना है कि यदि उनकी इनकम 7 लाख रुपये से अधिक है तो उनको किस टैक्स रिजीम के तहत ITR फाइल करना है।
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अभी से शुरु करें निवेश
अगर आपकी इनकम टैक्सेबल हैं और आपने किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम में पैसा निवेश नहीं किया है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए सरकार की तरफ से आपकी टैक्सेबल इनकम पर टैक्स काटा जाएगा। इसके साथ ही यदि पुराने टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स के द्वारा टैक्स सेविंग स्कीम का फायदा ले सकते हैं। अगर आपको पुराने टैक्स रिजीम के तहत सेविंग करना है तो अभी टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं।