नई दिल्ली: शेयर बाजार में सीधे निवेश करना हर किसी के लिए एक सही नहीं हो सकता है। क्योंकि इसमें कम जानकारी होने के वजह से जोखिम की गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन ध्यान देने वाली बातें है कि आप शेयर बाजार में सीधे निवेश करने के बजाय म्युचुअल फंड के जरिए निवेश करेंगे तो जोखिम कमाई बंपर कमाई के साथ-साथ जोखिम के कम चांस रहते हैं। हाल के साले में म्युचुअल फंड में निवेश करने की करने का प्रतिशत तेजी से बड़ा है।
तो आपके लिए यहां पर ऐसी स्कीम के बारे में बता रहे हैं जिसमें आप निवेश कर आप डेढ़ लाख रुपए तक का इनकम टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (Equity Linked Saving Scheme-ELSS) के बारे में। ऐसे निवेशक जो सीधें शेयर बाजार में नहीं बल्कि जो टैक्स सेविंग म्युचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। तो ELSS में निवेश कर सकते हैं।
ELSS स्कीम्स पर इतना मिलता है टैक्स छूट का लाभ
यहां पर निवेशक को निवेश करने पर आयकर नियम सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स छूट क्लेम करने का मौका मिलता है। ELSS स्कीम्स से 3 साल बाद बाहर निकलने पर टैक्स की सेविंग होती है। यहां पर ELSS पर 1 लाख रुपए तक लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री रहता है, हालांकि अधिक जानकारी के लिए आप योजना की जानकारी जरुर पढ़ें।
ELSS में 3 साल होता है लॉकिंग पीरियड
इस स्कीम के कई जबरदस्त फायदे होते हैं, आमतौर पर देखा जाता है कि टैक्स सेविंग स्कीम में लॉकिंग पीरियड यानी की मैच्योरिटी की आबादी लगभग 5 साल की होती है। लेकिन इस स्कीम का फायदा यह है कि इसका लॉकिंग पीरियड काफी कम होता है। यहां पर सिर्फ 3 साल के बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं।
ELSS में100 रुपए से करें निवेश
ELSS में निवेश करने के फायदे यहां कर खत्म नहीं होते है, जिससे आप को अपनी पंसद के हिसाब से पैसे निवेश करने का मौका मिलता है। यहां पर 100 रुपए से भी मासिक निवेश के साथ एसआईपी की शुरु कर सकते हैं।
58.98% तक मिल रहा रिटर्न
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट दी गई जानकारी, ELSS कैटेगिरी के म्यूचुअल फंड ने एक साल में 58.98% तक का रिटर्न दिया है।