Uttar Pradesh

संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई याचिका पर कोर्ट ने कही दी ऐसी बात, मच सकता है हाहाकार!

लखनऊ: संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद (Shahi Jama Masjid) की पुताई की मांग से जुड़े मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई। हाईकोर्ट ने एएसआई को आपत्ति दाखिल करने के लिए समय दिया। इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को तीसरा पूरक हलफनामा दाखिल करना होगा। एएसआई को बताना है कि बाहरी परिसर में पुताई की जरूरत है या नहीं। इस मामले में सुनवाई बुधवार 12 मार्च को सुबह 10:00 बजे होगी।

आपत्ति दाखिल की थी

गौरतलब है कि जामा मस्जिद कमेटी ने पिछली सुनवाई में एएसआई रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की थी। एएसआई रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने पुताई की इजाजत नहीं दी थी। एएसआई रिपोर्ट में कहा गया था कि अभी पुताई की जरूरत नहीं है। एएसआई रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने सिर्फ जामा मस्जिद की सफाई का आदेश दिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। मस्जिद कमेटी ने याचिका दायर कर संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई, मरम्मत और लाइटिंग के काम की इजाजत मांगी थी। हिंदू पक्ष ने यह भी कहा है कि मरम्मत और रंगाई-पुताई से ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है।

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2 मार्च से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। हालांकि मस्जिद कमेटी ने रमजान शुरू होने से पहले रंगाई-पुताई की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने साफ-सफाई की मांग मंजूर कर ली थी, ताकि रमजान के महीने में रोजेदारों को कोई दिक्कत न हो। मस्जिद कमेटी ने इससे पहले संभल के डीएम को पत्र लिखकर एएसआई से रंगाई-पुताई की इजाजत मांगी थी। एएसआई ने इस मामले में मस्जिद कमेटी को इजाजत नहीं दी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में रंगाई-पुताई की इजाजत के लिए याचिका दायर की गई थी।

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