शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड से हुए STCG पर 80C छूट नहीं
इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, अगर STCG शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेचने से हुआ है और यह Section 111A के तहत आता है, तो इस पर Section 80C से 80U तक मिलने वाली कोई भी टैक्स छूट नहीं मिलती है। यानी अगर आपने PPF, ELSS फंड, Tax Saving FD, NSC, या जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश किया है, तो भी इन निवेशों पर मिलने वाली 80C की छूट का फायदा शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेचने पर STCG पर नहीं लिया जा सकता।
हर STCG पर एक जैसा नियम लागू नहीं
यह जरूरी नहीं है कि हर तरह के STCG पर 80C की छूट नहीं मिलेगी। अगर STCG Section 111A के तहत नहीं आता, जैसे कुछ दूसरी संपत्तियों (जैसे रियल एस्टेट, सोना, आदि) को बेचने से हुआ लाभ, तो ऐसे मामलों में Section 80C से 80U तक की छूट नियमों के हिसाब से मिल सकती है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका STCG किस तरह की संपत्ति बेचने से हुआ है।
Senior Citizen के लिए क्या है टैक्स नियम?
सिर्फ Senior Citizen होने से 80C की अलग छूट नहीं मिलती है। यानी अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, तब भी 80C का नियम वही रहेगा जो दूसरे करदाताओं के लिए है। अगर आपका STCG Section 111A के तहत आता है, तो उस पर 80C की छूट नहीं मिलेगी। हालांकि, सीनियर सिटीजन को धारा 80TTB के तहत बचत खाते और FD पर ₹50,000 तक ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन यह STCG पर लागू नहीं होती।
क्या 80C से कोई भी लाभ नहीं मिलता?
80C का लाभ कुल कर योग्य आय पर मिलता है, न कि किसी विशेष आय पर। यानी 80C आपकी कुल आय (सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन सहित) में से कटौती देता है, लेकिन Section 111A के STCG पर यह कटौती लागू नहीं होती। अगर आपकी कुल आय में STCG शामिल है, तो आप 80C की छूट का लाभ अन्य आय (जैसे सैलरी, ब्याज) पर ले सकते हैं, लेकिन STCG की राशि पर नहीं।
STCG पर टैक्स की दरें
शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचने पर हुए STCG (Section 111A) पर 15% की टैक्स दर लागू होती है और इस पर 80C की कोई छूट नहीं मिलती है। वहीं, अन्य संपत्तियों (जैसे रियल एस्टेट, सोना) के STCG पर स्लैब दर के अनुसार टैक्स लगता है और पात्रता के अनुसार 80C छूट मिल सकती है। शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड के LTCG (लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन) पर 10% टैक्स (₹1.25 लाख से अधिक पर) लगता है और इस पर भी 80C छूट नहीं मिलती है।
ITR भरने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
ITR भरने से पहले सबसे पहले अपने STCG की कैटेगरी चेक करें — क्या यह Section 111A के तहत आता है? याद रखें कि सिर्फ सीनियर सिटीजन होने से 80C की कोई अलग छूट नहीं मिलती, क्योंकि 80C के नियम सभी करदाताओं के लिए एक जैसे हैं। शेयर/इक्विटी म्यूचुअल फंड के STCG पर 80C छूट नहीं मिलती, लेकिन अन्य संपत्तियों पर मिल सकती है। 80C की छूट कुल कर योग्य आय पर मिलती है, लेकिन STCG पर नहीं। इसलिए ITR सही जानकारी के साथ भरें ताकि आगे चलकर आपको कोई परेशानी न उठानी पड़े।
निष्कर्ष
शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचने पर हुए STCG (Section 111A) पर 80C की टैक्स छूट नहीं मिलती है, भले ही आप सीनियर सिटीजन हों या नहीं । PPF, ELSS, Tax Saving FD, NSC या LIC में निवेश करने पर मिलने वाली 80C छूट सिर्फ आपकी अन्य आय (जैसे सैलरी, ब्याज) पर लागू होती है, लेकिन STCG की राशि पर नहीं । हालांकि, अगर STCG किसी अन्य संपत्ति (रियल एस्टेट, सोना) को बेचने से हुआ है,
तो 80C की छूट मिल सकती है । ITR भरने से पहले हमेशा अपने STCG की कैटेगरी चेक करें और आवश्यकता हो तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें। इस तरह की अन्य टैक्स नियमों, ITR टिप्स और वित्तीय जानकारियों के लिए बने रहें timesbull.com पर।
Disclaimer: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। कर नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं। सटीक जानकारी के लिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स सलाहकार से परामर्श लें।
