अगर नॉमिनी रजिस्टर नहीं किया तो क्या होगा?
अगर कोई EPFO मेंबर बिना नॉमिनी रजिस्टर किए गुज़र जाता है, तो जमा EPF बैलेंस और इंश्योरेंस के फायदे खत्म नहीं होते । हालांकि, क्लेम करने की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रकम जारी होने से पहले परिवार के योग्य सदस्यों या कानूनी वारिसों को ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं ।
EPFO के नियमों के अनुसार, जब कोई नॉमिनी नियुक्त नहीं किया गया हो, तो परिवार के सभी योग्य सदस्यों को EPF के फायदों में बराबर हिस्सा पाने का हक होता है । अगर परिवार का कोई योग्य सदस्य या कानूनी वारिस न हो, तो PF की रकम उस व्यक्ति को जारी की जाती है जो कानूनी तौर पर इसे पाने का हकदार हो ।
आम तौर पर, पूरे डॉक्यूमेंट्स वाले क्लेम सात दिनों के अंदर प्रोसेस हो जाते हैं, लेकिन नॉमिनी न होने पर सेटलमेंट प्रोसेस में काफी देरी हो सकती है ।
योग्य परिवार के सदस्य (Eligible Family Members)
EPFO के नियमों के तहत, पुरुष और महिला सब्सक्राइबर्स के लिए योग्य परिवार के सदस्य की परिभाषा अलग-अलग होती है :
पुरुष सदस्य के लिए योग्य परिवार:
पत्नी
बच्चे (शादीशुदा या अविवाहित)
माता-पिता
बेटे की विधवा और बच्चे
महिला सदस्य के लिए योग्य परिवार:
पति
पति के माता-पिता
बच्चे (शादीशुदा या अविवाहित)
माता-पिता
बेटे की विधवा और बच्चे
क्या होता है Inoperative EPF Account?
EPFO ने चेतावनी दी है कि अगर कोई अकाउंट तीन साल तक बिना किसी दावे (unclaimed) के रहता है, तो वह इनऑपरेटिव हो जाता है । इसलिए, परिवारों और कानूनी वारिसों को सलाह दी जाती है कि वे फायदों को पाने में होने वाली अनावश्यक देरी से बचने के लिए जल्द से जल्द क्लेम जमा करें ।
e-Nomination क्यों है जरूरी?
e-Nomination सुविधा के जरिए सदस्य ऑनलाइन नॉमिनी (लाभार्थी) बना सकते हैं । अब e-Nomination अनिवार्य कर दिया गया है — इसके बिना ऑनलाइन क्लेम (Partial Withdrawal, Final Settlement, Pension) संभव नहीं है ।
e-Nomination के फायदे:
परिवार के योग्य सदस्य EPFO ऑफिस जाए बिना EPF, EPS और EDLI का लाभ क्लेम कर सकते हैं
क्लेम प्रक्रिया तेज और आसान हो जाती है
विवादों से बचाव होता है
महत्वपूर्ण: e-Nomination तभी वैलिड होती है जब Aadhaar-based e-Sign पूरा हो । सिर्फ फॉर्म भरने से नॉमिनी पूरी नहीं होती — e-Sign करना अनिवार्य है ।
e-Nomination कैसे करें?
EPFO पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर UAN से लॉगिन करें ।
'Manage' टैब के तहत 'E-Nomination' चुनें ।
'Having Family?' पर 'Yes' चुनें और परिवार के सदस्यों की डिटेल भरें ।
नॉमिनी का आधार नंबर, फोटो, बैंक अकाउंट डिटेल भरें ।
सभी नॉमिनीज के बीच शेयर (Percentage) आवंटित करें — कुल 100% होना चाहिए ।
'Save EPF Nomination' पर क्लिक करें ।
E-sign पर क्लिक करें, आधार OTP डालें और सबमिट करें ।
नॉमिनी की जानकारी अपडेट करना क्यों जरूरी?
शादी, तलाक, बच्चे का जन्म, या किसी नॉमिनी की मृत्यु जैसी जीवन घटनाओं के बाद नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करना बेहद जरूरी है । पुरानी नॉमिनी डिटेल्स के चलते आपके परिवार को क्लेम में परेशानी हो सकती है।
निष्कर्ष
EPF खाते में e-Nomination कराना अब अनिवार्य हो गया है। अगर आपने नॉमिनी नहीं बनाई है, तो ऑनलाइन क्लेम (आंशिक निकासी, फाइनल सेटलमेंट, पेंशन) संभव नहीं है । नॉमिनी न होने पर क्लेम प्रक्रिया में देरी होती है और परिवार को कानूनी दस्तावेज जमा करने में परेशानी होती है ।
आज ही अपने UAN से लॉगिन करें और e-Nomination को e-Sign के साथ पूरा करें ताकि आपके परिवार को आपात स्थिति में कोई परेशानी न हो। इस तरह की अन्य वित्तीय जानकारियों, सरकारी योजनाओं और नौकरी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें timesbull.com पर।
