नई दिल्लीः वोटर आईडी से जुड़ने के लिए अब जरूरी नहीं है कि आपके पास आधार कार्ड नंबर हो। अब आप बिना आधार कार्ड के भी अपना वोट बनवा सकेंगे, जिससे लोगों को दिक्कतें कम होंगी। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम में इस याचिका पर अपना जवाब दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
यह जानकारी उस याचिका पर दी गई है, जिसमें वोटर लिस्ट से जुड़ने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरी और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की गंभीरता के साथ सुनवाई की है। आपको इस मामले से जुड़े जानकारी के लिए हमारा आर्टिकल ध्यान से पढ़ने की जरूरत होगी।
चुनाव आयोग के वकील ने दी बड़ी जानकारी
भारतीय चुनाव आयोग की पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट सुकुमार पट जोशी और अमित शर्मा के मुताबिक, मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए अब आधार नंबर भरने की जरूरत खत्म करने से संबंधित नोटिफिकेशन जल्द जारी करने का फैसला लिया जाएगा।
इसके साथ ही मतदाताओं के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी बदलाव किए जाने संभव माने जा रहे हैं। इस मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग भी जमा करने की बात कही गई है। वहीं, इसके बाद बाद न्यायालय ने याचिका का निपटान करने का निर्णय लिया गया है। अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आपको आधार नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।
जानिए याचिका की डिटेल
जानकारी के लिए बता दें कि तेलंगाना राज्य कमेटी के वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट जी निरंजन ने इस संबंध में एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता इलेक्टर्स अमेंडमेंट अधिनियम 2022 की धारा 26 में नए मतदाता पहचान पत्र बनाने के प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांगा था। साथ ही मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए फॉर्म 6 और मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फॉर्म 6b है।
इसके साथ ही आधार नंबर भरना जरूरी कर दिया था। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके पास पास आधार कार्ड न हो लेकिन वे मतदान करने की आयु के हो गए हों, उन्हें मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाता। अब इसकी अनिवार्यता को खत्म करने की अधिसूचना जल्द ही खत्म कर दी जाएगी।