नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया। उच्चतम न्यायालय में एडी ने जमानत का विरोध नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय कहा कि संजय सिंह को मामले के बारे में मीडिया में कोई बयान नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तों को निचली अदालत द्वारा तय किया जाए।कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को दी गई छूट को एक उदाहरण के रूप में सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है।
Maruti Suzuki Swift 2024: Booking, features, launch date and price
2024 Bajaj Pulsar 125: Powerful bike with powerful updates!
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने छह महीने की जेल कारावास में रहे संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा, “अगर संजय सिंह को मामले में जमानत मिलती है तो इसका विरोध नहीं है।”
दिल्ली सरकार की मंत्री और आप पार्टी की नेता आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। जमानत की खबर साझा करते हुए, दिल्ली की मंत्री ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “सत्यमेव जयते।”
इसी बीच, सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद, आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि आज सच्चाई की जीत हुई है। आज साबित हो गया है कि भाजपा ने एडी का इस्तेमाल किया है। यह साबित हो गया है कि एडी के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
स्वाति मालीवाल ने क्या कहा?
इसी दौरान, आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद और पूर्व दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी संजय सिंह को जमानत पाने पर खुशी जताई। स्वाति मालीवाल ने लिखा, “शेरों को लंबे समय तक कैद नहीं किया जा सकता!”
शेर ज़्यादा दिन क़ैद नहीं किए जा सकते!
संजय सिंह ज़िंदाबाद pic.twitter.com/wxYyt4lw2b— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) April 2, 2024
संजय सिंह को कब गिरफ्तार किया गया था?
संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को दिल्ली उत्पाद नीति के मामले में एडी ने गिरफ्तार किया था। आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली थी।