नई दिल्ली: कार-बाइक से चलने वाले लोग सावधान हो जाएं। अगर आप यहां पर रहते हैं तो आपकी गाड़ी की जरूरी नहीं की टंकी फुल की जाए। इस राज्य में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिससे राज्य में रहने वाले बाइक और कार चलाने वालों के लिए पेट्रोल मिलने की एक लिमिट तय कर दी गई है।
जिससे यह नियम पेट्रोल और डीजल मिलाने का यह नियम यह लिमिट 1 में 2024 से लागू कर दी गई है। अभी कब तक यह लिमिट लागू रहेगी इसके बारे में कोई सरकारी आदेश के सामने नहीं आया है। सरकार के मुताबिक दो पहिया वाहनों को रोजाना ₹200 का तेल मिलेगा और फोर व्हीलर गाड़ियों को सिर्फ ₹500 का तेल भरा सकते हैं।
त्रिपुरा राज्य में आ गया बड़ा संकट
यहां पर बात हो रही है त्रिपुरा राज्य की राज सरकार ने राज्य वीडियो को पेट्रोल और डीजल की मिलने की लिमिट तय कर दी है इधर से इसके पीछे की वजह यह है कि असम के जतिंगा में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड (भूस्खलन) की घटनाएं सामने आईं थी। जिससे मालगाड़ियां त्रिपुरा नहीं पहुंच पा रही हैं, हालांकि इसके लिए मरम्मत कार्य तेजी से चल रहा है।
सिर्फ इतना मिलेगा डीजल और पेट्रोल
दरअसल आप को बता दें कि राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल पंपों को आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल पंप एक दिन में एक बस को सिर्फ 60 लीटर डीजल ही बेच सकते हैं, तो वहीं मिनी बस को 40 लीटर, तिपहिया वाहनों को 15 लीटर रोजाना तेल मिलेगा। राज्य में डीजल और पेट्रोल के लिमिट कब खत्म होगी इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जिससे सरकार इसके बारे में कोई जल्द ही फैसला कर सकती है।