हो गई पेट्रोल-डीजल खरीदने की लिमिट तय, अब बाइक और कार में सिर्फ इतना मिलेगा तेल, जानिए वजह

Ajeet Singh

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Ajeet Kumar

नई दिल्ली: कार-बाइक से चलने वाले लोग सावधान हो जाएं। अगर आप यहां पर रहते हैं तो आपकी गाड़ी की जरूरी नहीं की टंकी फुल की जाए। इस राज्य में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिससे राज्य में रहने वाले बाइक और कार चलाने वालों के लिए पेट्रोल मिलने की एक लिमिट तय कर दी गई है।

जिससे यह नियम पेट्रोल और डीजल मिलाने का यह नियम यह लिमिट 1 में 2024 से लागू कर दी गई है। अभी कब तक यह लिमिट लागू रहेगी इसके बारे में कोई सरकारी आदेश के सामने नहीं आया है। सरकार के मुताबिक दो पहिया वाहनों को रोजाना ₹200 का तेल मिलेगा और फोर व्हीलर गाड़ियों को सिर्फ ₹500 का तेल भरा सकते हैं।

त्रिपुरा राज्य में आ गया बड़ा संकट

यहां पर बात हो रही है त्रिपुरा राज्य की राज सरकार ने राज्य वीडियो को पेट्रोल और डीजल की मिलने की लिमिट तय कर दी है इधर से इसके पीछे की वजह यह है कि असम के जतिंगा में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड (भूस्खलन) की घटनाएं सामने आईं थी। जिससे मालगाड़ियां त्रिपुरा नहीं पहुंच पा रही हैं, हालांकि इसके लिए मरम्मत कार्य तेजी से चल रहा है।

सिर्फ इतना मिलेगा डीजल और पेट्रोल

दरअसल आप को बता दें कि राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल पंपों को आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल पंप एक दिन में एक बस को सिर्फ 60 लीटर डीजल ही बेच सकते हैं, तो वहीं मिनी बस को 40 लीटर, तिपहिया वाहनों को 15 लीटर रोजाना तेल मिलेगा। राज्य में डीजल और पेट्रोल के लिमिट कब खत्म होगी इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जिससे सरकार इसके बारे में कोई जल्द ही फैसला कर सकती है।

दरअसल समय-समय पर देश के कई राज्य में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जिसके वजह से राज्य सरकार को यहां पर ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं।

 

Ajeet Kumar के बारे में
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Ajeet Kumar छत्रपति शाहू जी महाराज युनिवर्सिटी कानपुर से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर करने के बाद मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा, फर्स्ट न्यूज 24X7 में 6 महीने तक कटेंट राइटर बतौर काम किया। इसके बाद आवाज न्यूज ऐप में अपनी सेवाएं दी। मौजूदा समय में पिछले 3 साल से अधिक समय से टाइम्सबुल पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। यहां पर बिजनेस, निवेश जैसे बीट पर खबरें लिख रहा हुं। Read More
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