नई दिल्ली- मुख्तार अंसारी माफिया की बहू और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। निकहत अंसारी को फिलहाल कोर्ट ने जमानत नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने निकहत बानो को अंतरिम जमानत देने से भी इंकार कर दिया है। उसकी रेगुलर जमानत याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त तक यूपी सरकार से जवाब मांगा है।
बता दें कि निकट गांव को चित्रकूट जेल में बंद अपने पति से गैर जरूरी ढंग से मुलाकात करने पति के खिलाफ गवाही देने वाले गवाहों को धमकाने रंगदारी वसूलने अपराधिक साजिशों में शामिल होने पति को जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने हुआ इसके लिए जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों को उपहार पैसे का प्रलोभन देने आदि के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 मई को निकहत बानो की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
यूपी पुलिस ने मामले में सबसे पहले अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो एवं उसके ड्राइवर नियाज अंसारी को छापेमारी कर गिरफ्तार किया था। उसके बाद जांच के दौरान निकहत बानो को चित्रकूट जेल के पास मकान की व्यवस्था करवाने एवं बिना पर्ची के मुलाकात करवाने के मामले में पता चलने पर फरार फराज खान को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पूरे महकमे पर भी गाज की पुलिस ने आरोपी जेल वार्डन जगमोहन जेलर संतोष कुमार जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर व डिप्टी जेलर चंद्रकला को भी साजिश में शामिल होने के अपराध के अंजाम में आरोप देने में गिरफ्तार किया गया है।
बता दें कि इस मामले में अब्बास अंसारी उसकी पत्नी निकहत बानो ड्राइवर निसार अंसारी पारा स्थान एवं नवनीत के विरुद्ध विभिन्न धाराओं एवं आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। हाई कोर्ट में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ के आदेश का निकहत बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी।
आप सभी की नजरें बनी हुई है। आखिरकार मुख्तार अंसारी की बहू के मामले में क्या कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला आता है और यूपी सरकार क्या जवाब देती है। इस पर हर एक की नजर बनी हुई है।