नई दिल्ली उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिली और उनकी सजा पर रोक लगा दी गई। यही नहीं आपको बता दे की हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई जाने की मुख्तार अंसारी की अपील को हाईकोर्ट ने नहीं माना है। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक लगाई जाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है।
जानकारी के अनुसार आपको बता दे कि गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को राहत मिली है। हाई कोर्ट इलाहाबाद में मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है।इसके साथ ही सजा के साथ 5 लख रुपए के फाइन को भी हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है।
हाई कोर्ट की तरफ से आए फैसले के बाद से मुख्तार अंसारी के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार आपको बता दे की जयवीर सिंह की सिंगल बेंच ने आज यह बड़ा फैसला सुनाया है।
कोर्ट में बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था जिसके बाद मुख्तार अंसारी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। और 10 साल की मिली सजा को चुनौती दी थी। गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सजा सुनाई थी 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद आज उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है।
डॉन माफिया मुख्तार अंसारी अभी तक बांदा जेल में बंद हैं। की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। और इसके बाद से 4 साल की सजा होने के बाद उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई थी।