नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को एक बड़ा झटका लगा है। आप नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत वाली याचिका पर सुनवाई करना उचित नहीं समझा और अगली तारीख लगा दी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 सितंबर को होगी। इसके साथ ही अदालत ने एजेंसी से पैसे के लेनदेन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देशन दिए। बताते चले कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन दिनों जेल काट रहे हैं, जिन्हें पूछताछ के दौरान ही हिरासत ले लिया गया था। मनीष सिसोदिया लगातार जमानत के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी कहीं से भी कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है।
कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंड पीठ ने सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट के बाद बाद कहा कि वह काफी ठीक है। कोर्ट ने आगे कहा कि इसलिए बेंच सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई नियमित जमानत याचिकाओं के साथ ही करेगी। इतना ही नहीं कोर्ट ने ईडी को भी पैसे के लेनदेन में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही हलफनाम दाखिल करने की बात कही है।
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कोर्ट ने ईडी से कही बड़ी बात
अदालत की बेंच ने अंतरिम जमानत वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को ईडी को भी कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पैसे के लेन-देन से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट करने को कहा है। इसके साथ ही एजेंसी के हलफनामे में इन पहलुओं से जुड़ी स्पष्ट तस्वीरें नहीं दी गई हैं। इसके साथ ही अब कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय भी दिया।
पत्नी की बीमारी को लेकर मांगी थी जमानत
भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट रहे आप नेता मनीष सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी की मेडिकल रिपोर्ट लगाते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई की तारीख टाल दी। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई सीबीआई और ईडी से सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर जवाब मांग था।
वहीं, मनीष सिसोदिया को 26 फरवारी 2023 को आबकारी विभाग घोटाले में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किा गया था। इसके बाद ईडी ने शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सिसोदिया को 9 मार्च को हिरासत में लिया गया था।