Government News: जल्द बनवाएं अपना विवाह प्रमाणपत्र, सरकार दे रही है बड़ा फायदा

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Govind

Government News: किसी भी समाज में शादी सिर्फ दो लोगों के बच ही नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच भी एक नया रिश्ता होता है। अग्नि को साक्षी मानकर परिवार और रिश्तेदारों की मौजूदगी में दो लोगों की शादी होती है।

अगर आपकी शादी हो गई है लेकिन अभी तक विवाह प्रमाणपत्र नहीं बनवाया है तो यह जानकारी आपके काम आ सकती है।

क्या आप जानते हैं, सिर्फ शादी करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसका रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई स्थितियों में बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। विवाह पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत किया जाता है।

विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करना क्यों आवश्यक है?

अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और वैवाहिक स्थिति में विवाहित विकल्प चुन रहे हैं तो आपका विवाह प्रमाणपत्र विवाह का प्रमाण बन जाता है। यह सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानों के लिए जरूरी है. अगर आप पति-पत्नी के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा लाई गई किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास विवाह प्रमाणपत्र होना जरूरी है।

पति की मृत्यु के बाद विधवा महिलाओं को विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। विवाह प्रमाणपत्र घरेलू मामलों से संबंधित पति या पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी आधार बनता है। तलाक के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी है कि आपके पास शादी का सबूत यानी मैरिज सर्टिफिकेट हो.

अगर आप किसी दूसरे देश का स्थायी नागरिक बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी जोड़े को विवाह प्रमाणपत्र दिखाना जरूरी है। अगर आप बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो विवाह प्रमाणपत्र को आधार बनाया जा सकता है.

विवाह का पंजीकरण कब कराया जा सकता है?

यदि आपकी नई-नई शादी हुई है, तो आपको 30 दिनों के भीतर विवाह प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना चाहिए। हालाँकि, अगर कुछ देरी होती है तो अतिरिक्त शुल्क के साथ शादी के पांच साल बाद भी शादी का पंजीकरण कराया जा सकता है।

आपको बता दें, 5 साल से ज्यादा होने पर सिर्फ संबंधित जिला रजिस्ट्रार ही छूट दे सकता है.

विवाह प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कैसे करें

विवाह प्रमाणपत्र के लिए विवाह रजिस्ट्रार के पास आवेदन करना होगा। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ तय दिन पर रजिस्ट्रार के पास जाना होगा।

आप अपनी राज्य सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में जा सकते हैं। यहां विवाह पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट मिलने पर आप नियत दिन पर दो गवाहों और दस्तावेजों के साथ कार्यालय आ सकते हैं।

विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन पत्र पते का प्रमाण जोड़े का आयु प्रमाण पत्र (जन्म या 10वीं का प्रमाण पत्र) जोड़े का आईडी कार्ड आधार कार्ड विवाह की दो पासपोर्ट साइज तस्वीरें संयुक्त फोटो विवाह कार्ड मंदिर। यदि विवाह वहां होता है तो गुरुद्वारा, चर्च से प्राप्त प्रमाण पत्र, दो गवाह, यदि दूसरी बार विवाह होता है तो पहली शादी का तलाक प्रमाण पत्र, पहले पति की मृत्यु पर मृत्यु प्रमाण पत्र, कोर्ट विवाह पर अदालती दस्तावेज।

विवाह पंजीकृत करने के लिए जोड़े की आयु

आपको बता दें, विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विवाह की तिथि पर महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष हो। इसके अलावा पुरुष की उम्र 21 साल होनी चाहिए.

Govind के बारे में
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Govind नमस्कार मेरा नाम गोविंद है,में रेवाड़ी हरियाणा से हूं, मैं 2024 से Timesbull पर बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूं,मैं रोजाना सरकारी नौकरी और योजना न्यूज लोगों तक पहुंचाता हूँ. Read More
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