Big Change: बच्चों के साथ हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर है। इस मामले को लेकर नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को नया आदेश दिया है.
इस आदेश में साफ कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बच्चे को माता-पिता के साथ ही फ्लाइट में सीट दी जाए. इसके लिए डीजीसीए ने एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर में बदलाव किया है. नए नियम लागू होने के बाद अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उड़ान में कम से कम एक माता-पिता का साथ रहना अनिवार्य है। साथ ही कहा गया है कि एयरलाइंस को ऐसी घटनाओं का रिकॉर्ड भी रखना होगा.
हाल के दिनों में ऐसी कई खबरें आई हैं कि कुछ एयरलाइंस में छोटे बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों से अलग सीट दी गई थी। अब नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को आदेश दिया है कि अब बच्चों को उनके माता-पिता से अलग सीट नहीं दी जाएगी।
क्या आदेश है?
डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा, “एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 12 साल तक के बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीटें आवंटित की जाएं, जो एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे हों।” और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा।”