Delhi Petrol Pump New Rules. देश में जुलाई के पहली तारीख से ऐसे कई जरूरी नियम में बदलाव लागू हो गया है। अगर आप राष्ट्रीय राजधानी में रहते हैं, तो यह नियम आप पर असर डाल सकता है। जी हां दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे है। जिसमें से प्रदेश में 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वहां और 10 साल से पुराने डीजल महान को पेट्रोल पंप से ईंझन नहीं मिलने को लेकर आदेश है।
दरअसल दिल्ली में प्रदूषण की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया है। ऐसे में गाड़ी मालिकों पर शिंकजा कसने जा रहा है। जिससे दिल्ली सरकार ने अब नए नियम 1 जुलाई से लागू कर दिए है। अब दिल्ली में 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिलेगा। सरकार ने आदेश में बताया है कि ऐसे कैटेगरी के वाहनों को चिन्हित कर पुलिस जब्त भी करेगी।
इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा ईंधन
तो वही सरकार ने नए नियम को लागू करने औऱ पालन करने के लिए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली पुलिस समेत अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को काम पर लगाया है, जिससे यहां पर अगर कोई पेट्रोल पंप गाड़ी ईंधन भरवाने के लिए आती है, तो तुरंत नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
सीएनजी गाड़ियों को मिलेगी राहत
हालांकि बताया जा रहा है कि सीएनजी गाड़ियों को फिलहाल में राहत दी गई है। दिल्ली सरकार के पहले फैसले में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों तहत के पुराने वाहनों के लिए ये नियम लागू होगा, फिलहाल सीएनजी वाले वाहनों को नए नियम के तहत छूट दी गई है। बता दें कि दिल्ली की ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय के मुताबिक, 1 जुलाई से दिल्ली परिवहन विभाग के साथ अन्य सभी प्रवर्तन एजेंसियों की टीम भी पेट्रोल पंपों पर नजर रखेंगीं, यहां पर सामने आए गाड़ियों को जब्त किया जाएगा।.
