नई दिल्ली: अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट है और आप नॉमिनी को अपडेट या बदलना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब इसके लिए आपको किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी।
अपडेट करने के लिए शुल्क ले रहे
वित्त मंत्री ने एक्स पर लिखा- हाल ही में बताया गया था कि कई वित्तीय संस्थान नॉमिनी को अपडेट करने के लिए शुल्क ले रहे थे, लेकिन अब इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सरकार ने 2 अप्रैल 2025 को सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम (2018) में संशोधन किया और इसके तहत नॉमिनी को अपडेट करने के लिए लिया जाने वाला 50 रुपये का शुल्क हटा दिया गया है। इसके बाद अब पीपीएफ खाताधारक बिना किसी खर्चे के आसानी से अपने नॉमिनी की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत अब खाताधारकों को अपने जमा पैसे, सुरक्षित वस्तुओं और लॉकर के लिए 4 नॉमिनी जोड़ने का विकल्प मिला है।
नोटिफिकेशन भी शेयर किया
इस बदलाव से सेवा उपयोगकर्ताओं को अधिक सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सरकार द्वारा नियमों में किए गए बदलावों के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में गजट नोटिफिकेशन भी शेयर किया है। सभी पीपीएफ खाताधारकों को पीपीएफ खाते में नॉमिनी को अपडेट कर लेना चाहिए। पीपीएफ खाताधारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को खाते की राशि आसानी से और जल्दी मिल सकती है। नॉमिनी के बिना खाते का दावा करना मुश्किल हो सकता है और प्रक्रिया लंबी हो सकती है।
बैंक में खुलवा सकता है
पीपीएफ अकाउंट कोई भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवा सकता है। इसके अलावा कोई और व्यक्ति नाबालिग के लिए भी यह अकाउंट खुलवा सकता है। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी 15 साल में होती है और जब यह मैच्योर हो जाता है तो आप पूरी रकम निकाल सकते हैं। हालांकि, अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आप इसे 5-5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे कि इसे बढ़ाने का फैसला मैच्योरिटी से एक साल पहले लेना होगा। यह अकाउंट लॉन्ग टर्म निवेश के तौर पर एक बेहतरीन विकल्प है, जो आपकी वित्तीय सुरक्षा और बचत को सुनिश्चित करता है।
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