नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारी अब नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से नई पेंशन स्कीम में स्विच कर सकते हैं। नई पेंशन स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी गारंटीड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, जिसे देखते हुए सरकार ने पिछले साल UPS की घोषणा की थी। अब नए वित्त वर्ष से केंद्रीय कर्मचारियों को NPS से UPS में स्विच करने का विकल्प मुहैया कराया गया है।

UPS में माइग्रेट करने का है

NPS से UPS में स्विच करने के लिए कर्मचारियों को UPS माइग्रेशन पेज पर जाना होगा, जहां ‘Migrate to UPS’ ऑप्शन को चुनना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको www.npscra.nsdl.co.in/ups.php लिंक पर जाना होगा। वहां आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन UPS के लिए रजिस्टर करने का है और दूसरा UPS में माइग्रेट करने का है। अब आप Migrate ऑप्शन में जाकर वहां पूछी जा रही जानकारी देकर UPS में माइग्रेट कर सकते हैं। अगर कोई भी कर्मचारी एक बार NPS से UPS में माइग्रेट कर लेता है तो उसके बाद वह वापस NPS में स्विच नहीं कर पाएगा।

योगदान दिया जाएगा

वहीं, कम से कम 25 साल तक सेवा देने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस के तहत पेंशन के जरिए रिटायरमेंट से ठीक 12 महीने पहले औसत मूल वेतन के 50 फीसदी के बराबर एक निश्चित रकम मिल सकेगी। यूपीएस ने उन कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 10 हजार रुपये देने का वादा किया है जो 10 साल की नौकरी अवधि पूरी करते हैं। पीएस के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन और डीए का 10 फीसदी पेंशन फंड में योगदान देता है। इसके साथ ही सरकार भी यूपीएस में इतनी ही रकम का योगदान करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि हर महीने कर्मचारी के वेतन का 20 फीसदी पेंशन में योगदान दिया जाएगा।

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