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सरकार ने मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के बदले नियम, अब महिलाओं को ऐसे मिलेगें 5,000 रुपए, जानिए

Chief Minister’s Maternity Assistance Scheme. देश में केन्द्र से लेकर राज्य सरकार के द्धारा ऐसे कई बंपर योजनाएं संचालित हो रही है, इस राज्य में महिलाओं के लिए संचालित हो रही योजना में अब लाभ बढ़ा दिया है। जी हां हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना (CM Maternity Assistance Scheme) में बदलाव कर दिया है, जिससे पहले से ज्यादा रकम मिलेगी।

बता दें कि हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना संचालित हो रही है, जिसके तहत नियमों में संशोधन किया गया है। इस योजना के अनुसार अब कामगार महिलाओं के दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी 5,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। अब तक पहला व दूसरा बच्चा लड़की होने पर ही सहायता राशि दी जाती थी। ये लाभ गर्भावस्था महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की भरपाई और पोषण सुनिश्चित करने के लिए दी जा रही है।

हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व योजना में लाभ

हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत पहला व दूसरा बच्चा लड़की होने पर ही सहायता राशि दी जाती थी, हालांकि अब नियम बदल गए है, अब दूसरा बच्चा लड़का होने पर पांच हजार की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लाभार्थी को दो किस्तों के माध्यम से राशि मिलेगी, जिसमें राशि की एक किस्त तो प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर तीन हजार रुपये और दूसरी किस्त में दो हजार रुपये बच्चे के टीकाकरण होने पर यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते मे ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जाएगी।

हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व योजना के लिए पात्रता

अगर कोई हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व योजना में लाभ उठाना चाहती हैं, तो यहां पर सरकार के इन शर्तों को पालन करना होगा।

  • राज्य की अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति की कामगार महिलाएं।
  • 40% से अधिक दिव्यांग महिला।
  • ई- श्रम कार्ड धारक
  • बीपीएल कार्ड धारक और  प्रधानमंत्री जन आरोग्य तथा किसान सम्मान योजना की लाभार्थी है।
  • आदेदक महिला के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक न हो।

मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना एक बड़ी योजना है, जिससे कामगार महिलाओं को लाभ मिलता है। योजना में दी जाने वाली रकम गर्भावस्था के दौरान हुए कामगाार महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई और  स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित हो इसके लिए दी जाती है।

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