टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न फाइल करने में लगे हुए हैं। वहीं जो लोग ITR फाइल कर चुके हैं वो अब रिफंड का इंतजार करने में लगे हुए हैं। पर अगर आपने एक काम नहीं किया तो सब बेकार हो जाएगा। टैक्स पेयर्स को लगता है कि उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया तो सब सही है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन करना होता है।

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ई-वेरिफिकेशन का मतलब क्या है?

ई-वेरिफिकेशन करने से रिटर्न फाइल को मजबूत करना होता है। इस काम को OTP, आधार, नेटबैंकिंग या इनकम टैक्स वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। टैक्स पेयर्स यह काम नहीं करते हैं तो इसी वजह से रिफंड रुक जाता है। वहीं टैक्स पेयर्स को नोटिस भेज दिया जाता है।

कैसे फाइल करने रिटर्न

अब रिटर्न फाइल करने काफी आसान हो गया है। अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं या हर बार की तरह खुद से फाइल करें तो नीचे की जानकारी देखें।

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  1. सबसे पहले  इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल ओर जाना होगा। इसके बाद PAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लें।
  2. इसके बाद  e-File टैब में जाकर ‘Income Tax Returns’ > ‘File Income Tax Return’ का ऑप्शन चुनें।
  3. अब FY 2024-25 को लेकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो AY 2025-26 का ऑप्शन चुने।
  4. अब  Individual, HUF या Others में से अपने हिसाब से चुने।
  5. इसके बाद इनकम के मुताबिक  ITR-1, ITR-2, ITR-3 या ITR-4 फॉर्म को चुने।
  6. इसके बाद अपनी जानकारी भरें और रिटर्न को सबमिट कर दें।
  7. इसके बाद 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन जरूर कर लें।