नई दिल्लीः सरकारी संस्था आयकर विभाग ने पैन कार्ड को लेकर एक ऐसा नियम बना दिय है, जिसे इग्नोर करना आपके लिए नुकसान का सौदा होगा। अब आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।
अगर आपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसके लिए आयकर विभाग ने एक तारीख निश्चित की है, जिसे जानना जरूरी होगा। आपको यह काम समय से कराना होगा, नहीं तो आप कोई भी अपना वित्तीय काम नहीं करा सकेंगे, जिससे परेशानियां आपके सिर पर सवार हो जाएंगी। आयकर विभाग की गाइडलाइन को जानने के लिए आपको पूरा आर्टिकल नीचे तक पढ़ना होगा।
इसे भी पढ़ेंः अलमारी में रखा 10 रुपये का नोट से चमकेगी किस्मत, मालामाल होने के लिए करें ये काम
लगेगा इतने हजार रुपये का जुर्माना
अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से 31 मार्च तक लिंक नहीं कराया तो फिर आपको भारी नुकसान यानि जुर्माना भी भरना होगा। आयकर विभाग के मुताबिक लेटलतीफी करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इतन ही नहीं इसके बाद यानि 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है।
इसके बाद से आप कोई भी अपना वित्तीय काम नहीं करा सकेंगे। अगर अभी भी आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको एक हजार रुपये की पैनल्टी देनी होगी, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।
फटाफट सरेंडर करें पैन कार्ड
आयकर विभाग ने एक ऐसा नियम बना दिया है, जिसे लेकर हर किसी के चेहरे पर निराशा दिख रही है। अगर आप एक नहीं दो पैन कार्डधा का यूज कर रहे हैं तो फिर यह एक का सरेंडर कर दें, नहीं तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार ने एक सख्त नियम बना दिया है।
सरकार के मुताबिक, दो पैन कार्ड का यूज करने वाले शख्स को धोखाधड़ी के मामले में 6 महीने की सजा का प्रावधान बनाया गया है, जिसके लिए आपको सलाखों के पीछे जाना होगा। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।
आप सोच रहे होंगे कि पैन कार्ड कैसे सरेंडर करना होगा। इसके लिए आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आप जनसुविधा केंद्र जाकर यह काम आराम से करवा सकते हैं, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।