Pancard Update: पैन कार्डधारक 31 मार्च तक जरूर करा लें यह काम, नहीं तो लगेगा इतने हजार रुपये का जुर्माना

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नई दिल्लीः अगर आप पैन कार्डधारक हैं तो फिर यह आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। वर्तमान काल में पैन कार्ड एक बहुत ही जरूरी कागज हो गया है, जिसके नहीं होने पर लगभग वित्तीय सभी काम रुक जाते हैं जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बदलते दौर और डिजिटल की राह में बिना पैनड कार्ड के आप किसी बैंक में अकाउंट भी नहीं ओपन करवा सकते हैं।

सरकार ने पैन कार्ड की बाध्यता को इसलिए भी बढ़ा दिया कि जिससे धोखाधड़ी जैसे मामलों पर विराम लग सके। लोगों की इनकम का सभी डेटा सरकार के पास होगा तो टैक्स वसूलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बीच सरकार की ओर से पैन कार्डधारकों के लिए एक अनोखा नियम बना दिया गया है, जिसका पालन नहीं करने पर बड़ी कार्रवाई और जुर्माना लगायाग जाएगा।

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इससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार ने अब पैन को आधार्ड कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया है, जिसेक लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर आपने यह काम नहीं करााय तो फिर बड़ा नुकसान झेलना होगा, जिसके लिए आपको पहले सबकुछ जानना जरूरी होगा।

इस तारीख तक पैन को कराएं आधार कार्ड से लिंक

आप अपने पैन कार्ड को आराम से अब आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आपने आयकर विभाग के नियमों का पालन नहीं किया तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आप अब जल्द ही आयकर विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक, 31 तारीख मार्च तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाने का काम किया जाएगा। अगर आप इस काम को नहीं कराते हैं तो फिर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा, इतना ही पैन कार्ड को निष्क्रिय भी कर दिया जाएगा। इसके बाद एक अप्रैल से आपका पैन काम करना बंद कर देगा, जिससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पडे़गा।

आयकर विभाग ने दिया चौंकाने वाला आदेश

पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने अब एक बड़ा आदेश जर कर दिया है, जिसका पालन करना जरूरी होगा। आयकर विभाग ने अब नया नियम बनाते हुए पैन कार्डधारकों की नींद ही हराम कर दी है जिनपर र जुर्माना लगाया जाएगा। उपयोगकर्ताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने या पैन से संबंधित सेवाओं तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

I-T विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक एडवाइजरी में कहा गया है कि, ये सभी पैन-धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। 31 मार्च, 2023 से पहले अपने स्थायी खाता संख्या को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1 अप्रैल, 2023 से अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

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जानिए कैसे करें लिंक

देश के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और क्लिक करना होगा। incometaxindiaefiling.gov.in यदि पहले से नहीं किया है तो अपनी आईडी पंजीकृत करने की जरूरत होगी। अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग करके पोर्टल में लॉग इन करने की जरूरत होगी।

लॉग इन करने के लिए उपयोगकर्ता की आईडी आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) होगी. आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी। लिंक करने के लिए मेन्यू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग’ में जाएं और होमपेज पर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें. अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें जैसा कि आपके आधार कार्ड में उल्लेखित है।

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