नई दिल्ली PF account: अगर आप ईपीएफओ खाताधारक हैं तो आपकी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ खाते में जमा करते हैं। ऐसे में आपको ईपीएफओं के काफी सारे नियमों का पालना करना होगा। अब ईपीएफओ ने कुछ पीएफ खाताधारकों को एक बड़े पैमाने पर राहत दी है।
EPFO ने कुछ पीएफ खाताधारकों को ज्वाइंट डिक्लियरेशन फॉर्म भरने से छूट प्रदान की है। आमतौर पर यदि किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15000 रुपये से ज्यादा होती है। तो उसको पीएफ खाते में अपना अंश कराने के लिए नियोक्ता के साइन वाला एक पत्र ईपीएफओ के पास में जमा करना होता है।
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अब ईपीएफओ ने कुछ पीएफ खाताधारकों को संयुक्त घोषणा पत्र भरने से छूट दे दी है। इस मामले में EPFO ने एक सर्कुलर जनवरी के महीने में जारी कर दिया था। आखिर में किन लोगों को राहत प्राप्त होगी।
ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने वालों पर नहीं होगा लागू
EPFO ने अपने सर्कुलर में साफ किया है कि ये छूट उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, जिनको कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन किया है। उन सभी EPS खाताधारकों को जरुरी रूप से ज्वाइंट डिक्लियरेशन फॉर्म को फिल करना होगा।
इन खाताधारकों को होगा लाभ
EPFO का नया सर्कुलर उन पीएफ खाताधारकों को ज्वाइंट डिक्लियरेशन फॉर्म भरने से छूट मिलती है। जिनको नौकरी छोड़ दी है या फिर उन सब्सक्राइबर्स को भी इस फॉर्म को फिल करने की छूट मिलेगी, जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनका खाता भी बना हुआ है।
इन दोनों ही कैटेगरी में फॉर्म फिल करने से छूट उन खाताधारकों को मिलेगी जिनको 15 हजार रुपये की मानक लिमिट से ज्यादा पैसा जमा किया है, जबकि 31 अक्टूबर 2023 से पहले नौकरी छोड़ दी या फिर किसी की मौत हो गई है।
वहीं EPF के मौजूदा मेंबर्स में फॉर्म भरने से छूट उन खाताधारकों को मिलेगी, जो कि मानक लिमिट से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं और उनका नियोक्ता इससे जुड़े एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस चुका रहा है।