नई दिल्ली EPF Tax Rules: अगर आप ईएफओ सब्सक्राइबर्स हैं तो आपकी सैलरी से कुछ भाग पीएफ खाते में जमा ही होता होगा। ये फंड रिटायरमेंट के बाद भी इनकम को जारी रखने के लिए सबसे पॉपुलर स्कीम में से एक है। इस फंड में कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी का कुछ भाग 12 फीसदी जमा करते हैं। कर्मचारी के साथ में कंपनी के द्वारा भी 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन किया जाता है। इस फंड में जमा रकम पर सरकार के द्वारा ब्याज दिया जाता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बैंक खाते में मिलने वाला ब्याज, घर के किराएं आदि से टैक्स वसूलते हैं। ठीक इसी तरह ही पीएफ खाते में जमा की गई रकम पर भी टैक्स लगता है। EPF खाते से होने वाली कमाई पर अलग-अलग परिस्थियों में टैक्स लगता है। आज हम आपको बताएंगे कि पीएफ खाते से पैसे कैसे निकालने पर टैक्स लगता है।
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EPF खाते का नियम
EPF नियमों के अनुसार, जब भी कोई कर्मचारी अपने पीएफ खाते से पैसे निकालते हैं तो उनको कुछ शर्तों का पालना करना होता है। पीएफ फंड से पूरा रकम रिटायरमेंट के बाद ही निकाली जा सकती है। EPFO ने इसके लिए 55 साल आयु तय की है। कोई भी कर्मचारी पीएफ फंड से रिटायमेंट से पहले सिर्फ 90 फीसदी ही रकम निकाल सकता है।
वहीं यदि किसी भी शख्स की नौकरी चली जाती है तो वह पीएफ फंड से पहली बार में 75 फीसदी और दूसरी बार में पूरी रकम को निकाल सकता है। सभी कर्मचारियों को इस बात का जरुर ध्यान देना होगा कि पीएफ फंड से पैसे निकालने से पहले उनको कुछ जरुरी दस्तावेजों को जमा करना होगा। इसके साथ में कुछ शर्तों के साथ में ही पीएफ फंड को निकाला जा सकता है।
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EPF खाते से पैसे निकालने पर कब लगता है टैक्स
अगर हम बात करें EPF खाते की तो जानते हैं इसमें कब टैक्स लगता है आपको बता दें कि ईपीएफ खाते पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स अधिनियम 80सी के तहत टैक्स का दावा किया जा सकता है। यदि कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन पर जो भी ब्याज मिलता है या फिर किसी दूसरे सोर्स से इनकम होती है। उस पर टैक्स लगता है।
इसके अलावा कंपनी के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन और उस पर मिल रहे ब्याज से भी पूरी तक का योगदान किया जाता है। यदि कोई कर्मचाी किसी कंरनी में 5 साल से ज्यादा का काम करने से पहले पीएफ खाते से पैसा निकालता है तो उसका टीडीएस काटा जाता है वहीं यि वह किसी कंपनी में 5 साल से जॉब करता है तो उसके बाद पीएफ खाते से पैसे की निकासी करता है तो उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं कटता है।