नई दिल्लीः मौजूदा समय पैन कार्ड एक जरुरी दस्तावेज के रुप में है। इसकी जरुरत किसी भी सरकारी और गैर-सरकारी काम के लिए पड़ती है। बहराल कई ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी जरुरत पड़ती है। जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि। पैन कार्ड की जरूरत लोन लेना, बैंक खाता ओपन कराना औऱ किसी भी तरह का वित्तीय ट्रांजैक्शन आदि के लिए बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत पैन कार्ड धारक के पैन कार्ड का क्या होता है हो सकता है कि आपको इस बारे में जानकार न हो, लेकिन ये जानना बेहद ही जरुरी है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
बता दें कि यदि किसी वजह से किसी पैनकार्ड धारक की मौत हो जाती है तो ऐसे पैन कार्ड के लिए नियम है मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को डीएक्टीवेट करने की जरुरत है या आप इसका सरेंडर भी कर सकते हैं।
पैन कार्ड को सरेंडर करने का तरीका
अगर किसी पैनकार्ड धारक की मौत हो गई है तो फिर आप उसके पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए असेसमेंट ऑफिस को एक खत लिखना होता है।
इसके बाग आपको पैन कार्ड वापस करने का कारण बताना बहोगा इसके अलावा पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आपको मृत व्यक्ति के नाम और जन्म तिथि के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी भी लगानी होगी। यह ध्यान रखना काफी जरुरी है कि आपको किसी मृत शख्स का पैन कार्ड तुरंत वापस नहीं करना चाहिए। पहले सभी जरुरी वित्तीय औपचारिकताओं को पूरा करें और इसके बाद कार्ड को सरेंडर करें सारा काम पूरा होने के बाद कार्ड को वापस करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।