Vivah Shagun Yojana: केंद्र सरकार और राज्य सरकार आम नागरिक को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए समय-समय पर नई-नई योजनाएं लाती रहती हैं। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लड़कियों की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के तहत गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की बेटियों, खिलाड़ी महिलाओं और अनाथ लड़कियों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे आने वाली विधवाओं और अनुसूचित जाति की लड़कियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार उन लड़कियों की मदद करती है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और वे अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। आवेदक इस योजना का लाभ केवल अपनी दो बेटियों की शादी के लिए ही उठा सकते हैं।
आपको इतनी रकम मिलेगी
इस योजना के तहत अगर दुल्हन के परिवार की आय 1.80 लाख रुपये से कम है तो सरकार की ओर से उसे 41,000 रुपये दिए जाते हैं. यदि दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक विकलांग है और वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, तो सरकार द्वारा उसे 41,000 रुपये दिए जाते हैं। इन्हें 41000 रुपये दिए जाते हैं. यदि दूल्हा और दोनों विकलांग हैं और परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, तो उन्हें सरकार द्वारा 51000 रुपये दिए जाते हैं। विधवाएं, निराश्रित महिलाओं की बेटियां और अनाथ लड़कियां जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। जिन बेटियों की आय 1 लाख रुपये से कम है उन्हें सरकार की ओर से 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी.
पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- उसकी फैमिली आईडी में आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- परिवार आईडी में बैंक खाता सत्यापित होना चाहिए।
- परिवार आईडी में आय सत्यापित होनी चाहिए।
- विवाह पंजीकृत होना चाहिए.
- फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए।
ऐसे करें आवेदन
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट saralharayana.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर लॉग इन करने पर एक फॉर्म दिखाई देगा।
- अब आपको रजिस्टर हियर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वेब ब्राउजर में एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपको एक फॉर्म भरना होगा।
- इसके बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और अपना राज्य चुनना होगा।
- अब कैप्चा कोड डालें और सबमिट करें।
- इसके बाद आपको एक वैलिड आईडी मिल जाएगी, जिससे आप कभी भी योजना संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- इस प्रकार आपका पंजीकरण सरल हरियाणा पोर्टल पर हो जाएगा।