नई दिल्ली: UPI Transaction: इस डिजिटल भरे जमाने में अधिकतर लोग UPI से पेमेंट करते हैं। डिजिटल का ऐसा दौर चल रहा है कि लोगों के पास अब कैश रहता ही नहीं। राशन लेना हो, मूवी टिकट बुक करनी हो, शॉपिंग करनी हो या कहीं जाना हो तो लोग डिजिटल का ही सहारा लेते हैं। जिससे UPI से पेमेंट करना भी आसान हो जाता है और कैश रखने की झंझट भी खत्म हो जाती है।
वैसे तो यूपीआई काफी सिक्योर है, लेकिन कई बार अपनी ही गलती की वजह से गलत ट्रांजेक्शन हो जाता है। गलत ट्रांजेक्शन होने की वजह से लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसे में, आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप गलत यूपीआई पेमेंट कर देते हैं, और पैसे किसी अन्य के अकाउंट में चले जाते हैं तो पैसे कैसे वापस पा सकते हैं।
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ऐसे आंएगे पैसे वापिस
भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, गलत अकाउंट पर भेजे गए पैसे वापस सही तरीके से वापिस पाए जा सकते हैं। RBI कहता है कि डिजिटल सेवाओं के जरिए अनजाने में हुए लेन देन से पीड़ित को सबसे पहले जिस पेमेंट एप या सिस्टम से ट्रांजेक्शन किया गया है, उसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए। गलत अकाउंट में रूपये जाने पर आप यूपीआई ऐप्स पेटीएम, गूगल पे और फोनपे के कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कर तुरंत सूचित करें। जिसके बाद आप इन्हे पैसे रिफंड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
इसके साथ ही, ध्यान रहे जब भी आप गलत पेमेंट कर दें उसका स्क्रीनशॉट ध्यान से जरूर लें। ताकि इस के बारे में आप अपने बैंक को भी तुरंत सूचित कर दें। अपने बैंक को PPBL नंबर दें। इसके बाद, आप जल्द से जल्द ब्रांच में जाएं। अगर नाम गलत होने की वजह से गलत पेमेंट हुई है तो आपको बैंक को यह सबूत देना होगा कि अकाउंट होल्डर का नाम एक जैसा है। बैंक को शिकायत देते हुए जानकारी मेल भी कर सकते हैं।
इन्हें कर सकते हैं शिकायत
अगर UPI पेमेंट ऐप्स और बैंक आपकी मदद नहीं कर पाता हैं तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोकपाल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आरबीआई नियमों के आधार पर लोकपाल सीनियर ऑफिशियल कस्टमर की इन शिकायतों की सुनवाई करता है। इसके लिए आप bankingombudsman.rbi.org की वेबसाइट पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।