नई दिल्ली: PAN Card आवश्यक दस्तावेज माना जा रहा है। चाहे आपको कर्ज लेने के अलावा ये आपको बैंक खाता खोलने में भी काफी फायदेमंद हो सकता है। आप बिना पैन कार्ड के कोई भी करने में काफी परेशानी हो सकती है। यानी यह साफ तौर पर समझ सकते हैं कि पैन कार्ड एक अहम दस्तावेज माना जा रहा है।। हम पैन कार्ड से संबंधित अहम नियम के बारे में जानकारी देना जा रहे हैं, जिसके नहीं होने पर आपको लगभग 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ जाएगा। वहीं आपको जेल भी जाने की परेशानी हो सकती है।
PAN Card धारकों को लेकर मिली अहम सूचना
अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये जानकारी आपको लिए काफी खास होने जा रही है। इस नियम के मुताबिक देखा जाए तो पैन कार्ड धारकों को कुछ बात का ध्यान देने के साथ बचने की जरुरत हो जाती है। एक से अधिक PAN Card रखना गैरकानूनी माना जा रहा है ऐसा करते हैं तो आपको 6 महीने तक जल या जुर्माना लगयाा जा सकता है। आयकर अधिनियम की बात करें तो 1961 की धारा 272बी में एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर 6 महीने की कैद या 10,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ जाता है।
डबल PAN Card होने पर ये करना होता है काम
अगर आपके पास डबल पैन कार्ड मौजूद है तो आपको कोई एक पैन कार्ड को कैंसिल करना जरुरी हो जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक एक से अधिक पैन कार्ड होना भी गैरकानून की सूची में शामिल हो जाता है। ऐसे में सजा से बचना है तो आपको खुद ही सरेंडर करने की जरुरत होती है। PAN Card के नियमों को पालने करने के साथ अपना अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर करना होता है।
PAN Card सरेंडर करने की क्या होती है प्रक्रिया
आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाने के साथ देखा जाए तो अपना पैन कार्ड ( PAN Card) सरेंडर कर फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट लेने के साथ पैन कार्ड को सरेंडर करना होता है।
इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करना भी आसान हो जाता है।
वहां आवेदन भरने के साथ देखा जाए तो 100 रुपये का बांड भरना हो जाता है और फिर आपको पैन कार्ड की जानकारी देना पड़ जाती है। कुछ जरूरी दस्तावेज जमा किया जाने के साथ आपके पैन कार्ड ( PAN Card ) सरेंडर की प्रक्रिया पूरी रहती है।