नई दिल्ली EPFO Special Scheme: ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों और उनके परिवार को काफी सारी सुविधाएं मिलती है। जिनकी बारे में काफी कम लोग जानते हैं ऐसी ही एक सुविधा पेंशन से जुडी हुई है। असल में ईपीएफओ की तरफ ईपीएस के तहत बच्चों को पेंशन दिए जाने का भी प्रावधान है।
बहराल ये सुविधा उन्हीं बच्चों को मिलती है जिनके माता-पिता नहीं हैं। आसान लेंग्वेज में रहें कि जिन बच्चों के पैरेंट्स में से कोई भी एक भी नौकरी करते थे और ईपीएस सब्सक्राइबर्स हैं। वह पेंशन के हकदार हैं।
कितना मिलता है पैसा
ईपीएफओं की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर पेंशन की राशि मासिक विधवा पेंशन का 75 फीसदी है। एक समय में दो अनाथ बच्चों में से सभी को ये राशि दी जाती है। ये मिनिमम राशि 750 रुपये मंथली दी जाती है। यानि कि ईपीएस के तहत 2 अनाथ बच्चों को हर महीने 1500 रुपये प्राप्त होते हैं।
पेंशन का पेमेंट 25 साल की आयु तक किया जाता है। अगर कोई विकलांग हैं तो पेंशन का भुगतान लाइफ टाइम किया जाता है। यदि बच्चे अनाथ हैं और पेंशन के दायरे में आते हैं तो ईपीएफओ को माता-पिता की मौत के बारे में जानकारी देनी होगी।
विधवा महिला को मिलती है पेंशन
इस स्कीम के तहत कर्मचारियों की मौत होने के बाद उसकी पत्नी को मासिक विधवा पेंशन भी दी जाती है। इस पेंशन के तहत कम से कम 1 हजार रुपये प्राप्त होते हैं। यदि कर्मचारियों के बच्चे हैं तो उसके 2 बच्चों को भी 25 साल की आयु तक मासिक पेंशन प्राप्त होती है।
बच्चों को मिलने वाली पेंशन की राशि विधवां पेंशन का 25 फीसदी मिलता है। बगहराल इसके लिए ये निर्देश हैं कि कर्मचारी ने मौत होने से पहले पेंशन को लेकर कुछ नियम शर्तों को फॉलो किया था।