नई दिल्ली Birth Certificate Update: अक्टूबर महीनें की शुरुआत होने में चंद दिन बाकी हैं। इसके बाद कुछ जरुरी नियमों में बदलाव हो जाएंगा। ऐसे में होने वाले बदलावों के बारे में डिटेल से जानते हैं। आपको बता दें जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2023 देश में 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने जा रहा है। इसका अर्थ है कि अब बर्थ सर्टिफिकेट की महत्ता काफी अधिक हो जाएगी। ये सर्टिफिकेट स्कूल, कॉलेज, में एडमीशन, लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए, वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाने के लिए, आधार के रजिस्ट्रेशन, नौकरी के आवेदन करने में इस्तेमाल किया जाता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस हफ्ते बुधवार को एक अधिसूचना जारी करके इस बारे में घोषणा की गई है। वहीं संसद में दोनों सदनों ने पिछले महीने संपन्न मानसून सत्र में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन विधेयक को पारित किया था। इसमें 1969 के अधिनयम में संशोधन की मांग की गई थी।

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जानें कब लागू होगा नियम

बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट अधिनियम के लागू होने के बाद आधार से लेकर सभी जरुरी कागजों को बनवाने में जन्म प्रमाण पत्र का महत्व भी बढ़ जाएगा। इस बिल को लोकसभा में 1 अगस्त और राज्यसभा में 7 अगस्त 2023 को पास किया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर एक नोटिफिकेशन जारी करके नियमों में 1 अक्टूबर से लागू करने का ऐलान कर दिया है।

नियम के बदलने पर होंगे ये लाभ

वहीं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन को बदलने का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस को स्थापित करना है। इस पहल से दूसरे डेटाबेस के लिए अपडेट प्रोसेस को बढ़ाने, कुशल और पारदर्थी सार्वजनिक सर्विस और समाजिक लाभ वितरण को बढावा देने की उम्मीद है।

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किसके द्वारा पेश किया गया विधेयक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक के लागू होने पर बर्थ रजिस्ट्रेशन के दौरान माता-पिता या फिर अभिभावक के आधार नंबर की जरुरत होगी।

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मीडिया के क्षेत्र में 3 साल का अनुभव है। 2020 में छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी...