नई दिल्ली: आज से नया साल शुरू हो चुका है और साल के पहले ही दिन में कई तरह से बदलाव होना शुरु हो गया है। टोल टैक्स से लेकर, गैस सिलेंडर की कीमतों और बैंक लॉकर के साथ कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जिसका आम जनता की जेब पर सीधा प्रभाव होने जा रहा है। इन सबके अलावा आज के बाद गाड़ी खरीदेने पर अधिक कीमत चुकानी होगी और क्रेडिट कार्ड के नियमों बदलाव किया जा सकता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं।
गाड़ी खरीदना हो चुका है महंगा
आज से यानी 1 जनवरी 2023 से गाड़ियों की कीमत में बढ़त हो चुकी है। मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर, टाटा मोटर्स, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी, रेनॉल्ट, किआ इंडिया और एमजी मोटर समेत कई कंपनियों ने रेट में बढ़ोतरी किया है।
टोल टैक्स किया गया है लागू
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर यात्रियों को झटका लग चुका है। आज से इस रूट पर चल रहे हैं उनको काफी अधिक टैक्स देने की जरुरत है। वैन या हल्के मोटर वाहन पर 610 रुपये का टोल टैक्स देना होगा।
लॉकर के नियमों में किया गया बदलाव
आरबीआई ने बैंकों को आदेश देते के साथ जानकारी दिया है कि कि 1 जनवरी से सभी लॉकर धारकों को एग्रीमेंट जारी होने जा रहा है और जिस पर ग्राहकों को हस्ताक्षर करने की जरुरत पड़ जाएगी। लॉकर समझौते में किसी भी तरह की अनुचित शर्त और नियम तो नहीं मौजूद है।
क्रेडिट कार्ड के नियम में हुआ बदलाव
HDFC Bank रिवॉर्ट्स प्वाइंट और फीस में कुछ बदलाव होना है। यह बदलाव आज से लागू हो चुका है। इसके अलावा एसबीआई ने भी कुछ कार्ड के नियमों में बदलाव करने को लेकर फैसला किया जा चुका है।
जीएसटी के नियम में किया गया बदलाव
1 जनवरी से जीएसटी नियमों में बदलाव किया है। 5 करोड़ से अधिक का सालाना टर्नओवर की बात करें तो कारोबारियों के लिए अब इ-इनवॉइस बनाना अहम होता है।
मोबाइल के नियमों में हो गया है बदलाव
इसके अलावा आज बात करें तो फोन निर्माता और उसका आयात व निर्यात कर रहे कंपनी के लिए हर फोन के IMEI नंबर का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो चुका है।