नई दिल्ली PM Maandhan Yojana: देश के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार श्रम योगी मनधन योजना को चला रही है। इस स्कीम का उद्देश्य मजदूरों को बुढ़ापे में सही तरह से सुरक्षा देना है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस स्कीम के तहत देश के लोगों को तकरीबन 42 करोड़ असंगठित मजदूर हैं। यहां पर जानें योजना से जुड़ी सारी डिटेल
पीएम श्रम योगी मानधन के तहत कोई भी शख्स इसमें पैसा लगा सकता है। अंशादयी स्कीम यानि कि इसमें आपको निवेश करना होता है। इसमें लाभार्थियों की असामयिक मौत होने पर उसकी पत्नी या फिर पति को परिवारिक पेंशन के रूप में 50 फीसदी पेंशन मिलेगी। वहीं इस स्कीम के तहत आवेदक की आयु 60 साल होने पर पेंशन दी जाती है। इस स्कीम में सिर्फ मजदूर लोग ही आवेदन कर सकते हैं।
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स्कीम में मिलने वाले लाभ
इस स्कीम में आयु सीमा 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए।
इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आय 15 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
इसके साथ में आवेदक पीएफ या एनपीएस आदि का सदस्य न हो।
इसके अलावा इनकम टैक्स न भरता हो।
आवेदन करने के लिए आधार कार्ड और IFSC के साथ में बैंक खाता आदि होना चाहिए।
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ये रहा आवेदन करने का सही तरीका
अगर आप इस स्कीम का लाभ उठाने का सोच रहे हैं तो पास के सीएससी सेंटर में जा सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सेविंग्स या फिर जनधन खाता, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट आदि होना चाहिए।
इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
सरकार की इस स्कीम का लाभ घर में का करने वाले लोग, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील, हेड लोडर, ईट भट्टा मजदूर, कूड़ा फेकने वाले, मोची, घरेलू मजदूर, रिक्शा चालक, धोबी, खेती, बीड़ी, हथकरघा आदि तरह के काम करने वाले मजूदरों को योजना का लाभ मिलता है।