नई दिल्ली Tax Saving FD Scheme: अगर आप बेहतरीन निवेश प्लान की तलाश में हैं जहां पर आपका पूरा पैसा सुरक्षित रहे या फिर अच्छा खासे रिटर्न के साथ में टैक्स बेनिफिट मिलता है तो एफडी आपके लिए सबसे शानदार ऑप्शन में से एक है। आप एफडी कही भी और कभी भी खरीद सकते हैं। 5 साल के लॉक इन पीरियज वाली टैक्स सेविंग एफडी स्कीम आपके लिए तगड़ लाभ देती है। टैक्स सेविंग एफडी स्कीम आपके लिए सबसे बेहतर हो सकती है। क्यों बेहतर है इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
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टैक्स सेविंग एफडी स्कीम क्यों है सही
टैक्स सेविंग एफडी में आपको अपने निवेश पर इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस स्कीम में आप 5 साल के लॉक इन पीरियड में मिलने वाला रिटर्न टैक्स मुफ्त होता है। लेकिन 1 साल में 40 हजार रुपये तक ब्याज ही टैक्स फ्री है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार, सेक्शन 80सी में टैक्स बेनिफिट मिलता है। प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख रुपये तक का निवेश पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। रिस्क इसलिए नहीं है क्यों कि एफडी पर सरकारी गारंटी होती है। एफडी किसी भी सराकारी या प्राइवेट बैंक में कराया जा सकता है। वहीं पोस्ट ऑफिस में भी टैक्स सेविंग एफडी कराने की सुविधा है। इस एफडी स्कीम में एफडी होल्डर की मौत होने पर मैच्योरिटी से पहले नॉमिनी को पैसा निकालने की छूट होती है।
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ज्यादा ब्याज की कमाई पर टीडीएस चुकाना होगा?
टैक्स सेविंग एफडी स्कीम (Tax Saving FD scheme) की खास बात ये होत है इसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर निवेश किए गए पैसे पर साल में 40 हजार रुपये से अधिक ब्याज मिला है तो इसमें टैक्स चुकाना होगा। सीनियर सिटीजन के मामले में छूट की लिमिट 50 हजार रुपय तक है। मैच्योरिटी पर बैंक टीडीएस काटकर ही बाकी का पेमेंट किया जाएगा।
Tax Saving FD में निवेश करने के लिए जरुरी दस्तावेज
आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट
एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट
सिग्नेचर प्रूफ के तौर पर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस
इसके साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो