नई दिल्ली RBI News: देश की सबसे बड़ी बैंक आरबीआई ने एक सहकारी बैंक से पैसा निकालने सहित काफी सारे प्रतिबंध लगाएं हैें। इस वजह से बैंक से जुड़े ग्राहक 6 मबीने तक पैसा नहीं निकाल पाएंगे।
इसके साथ में बैंक को लोन या फिर दूसरी रकम देने से भी मना कर दिया गया है। आरबाआई के इस कदम से सहकारी बैंक के हजारों जमाकर्ताओं में घबराहत है। क्यों कि वह अपनी जमारकम को बैंक से नहीं निकाल पा रहे हैं।
वहीं केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र के शुपपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैेंक पर ये बैन लगा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ये पहली बार नहीं है जब आरबीआई ने किसी बैंक पर इस प्रकार का निर्देश जारी किया है।
इससे पहले RBI ने पीएमसी बैंक और यस बैंक में विड्रॉल पर समान रिस्ट्रक्शन लगाया था आरबीआई ने ये रिस्ट्रक्शन बैंक की फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए लगाया है।
किसी बैंक के विफल होने पर ग्राहक करे ये काम
जब भी कोई बैंक विफल हो जाती है या उस पर रोक लगा दी जाती है तो ऐसे में ग्राहकों को क्या अधिकार मिलता है। शिरपुर मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को अब क्या करना चाहिए। ऐसे में जानते हैं।
बहराल इससे पहले ये जान लेते हैं कि RBI ने क्या कहा, केंद्रीय बैंक के अनुसार, बैंक RBI की मंजूरी के बिना कोई लोन या फिर अग्रिम अनुदान या फिर नवीनीकरण नहीं करेगा। इसके साथ में कोई भी निवेश नहीं करेगा।
क्या है ग्राहकों का अधिकार
अगर कोई भी बैंक इसमें विफल हो जाता है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम के मुताबिक, बैंक के हर डिपॉजिट के पास 5 लाख रुपये तक का जमा कवर मिलता है।
जिसमें उस स्पेशल बैंक में उनके खातों में मूलधन और ब्याज रकम शामिल होती है। बीमा कवर रकम एक साथ में ली गई है। सभी जमा पर लागू होता है, चाहे वह कोई भी खाता हो।
कब वापस मिलेगा पैसा
जमा इंश्योरेंस के तहत ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम 90 दिन के भीतर जारी की जाती है। RBI ने कहा कि शुरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक और ज्यादा जानकारी के लिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।