नई दिल्ली RBI New Order: आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सख्त निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार, कोई भी एनबीएफसी ग्राहकों को 20 हजार रुपये से ज्यादा का कैश लोन नहीं दे सकती है। इनकम टैक्स 1961 की धारा 269SS के तहत कैसी भी शख्स को 20 हदार रुपये से ज्यादा का कैश लोन के तौर पर परमीशन नहीं है।
रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई इसी नियम की सख्ती करना चाहता है जिससे कि एबीएफसी कंपनियों को जोखिम का सामाना नहीं करना पड़े और नियमों की अनदेखी नहीं हो। आरबीआई ने ये निर्देश ऐसे समय में जारी किए है। जब एक एनबीएफसी कंपनी IIFL फाइनेंस पर कई सारे नियमों को तोड़ने का आरोप लगा है। कुछ कंपनियों ने कानून के द्वारा तय कई गई लिमिट से ज्यादा लोन कैश में दिया और वसूला था।
20,000 रुपये से ज्यादा लोन रकम कैश न देना चाहिए?
एनबीएफसी को आरबीआई ने पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है और कहां कि नियम के अनुसार, किसी भी ग्राहकों को 20,000 रुपये से ज्यादा का कैश लोन नहीं बांट सकते हैं। ऐसे में किसी भी एनबीएफसी को 20 हजार रुपये से ज्यादा का लोन रकम नकद में नहीं देनी चाहिए।
RBI ने क्यों दिया निर्देश
बीते कुछ दिनों के समय आरबीआई ने कई एनबीएसी कंपनियों पर कार्रवाई कर चुका है। इन कंपनियों ने RBI के नियमों की अनदेखी की थी। इसमें कैश लोन ज्यादा देने का भी उल्लघंन था। ऐसे में RBI ने नियमों को याद दिलाते हुए एनबीएफसीएस को ऐसा निर्देश दिया है। जिससे कि लापरवाही और नियों की अनदेखी पर रोक लगाई जा सके।
आईआईएफएल फाइनेंस पर क्यों हुई कार्रवाई?
गौरतलब हैं कि केंद्रीय बैंक के द्वारा आईआईएफएल फाइनेंस को लोन मैनेजमेंट में बड़ी खामियों की वजह से नए ग्राहकों के लिए अपने गोल्ड लोन का संचालन को फौरन रोकने का निर्देश दिया था। आईआईएफएल फाइनेंस गोल्ड लोन परिचालन इसेक कारोबार में बड़ा योगदान होता है।
इस फानेंस कंपनी ने सोने की शुद्धता और वजन पर अपर्याप्त जांच, कैश लोन ज्यादा देना, मानक नीलामी प्रोसेस से विचलन और ग्राहकों खाता चार्ज में पारदर्शिता की कमी जैसे नियमों की अनदेखी की थी।